बिना स्वीकृति के खोले गये सीज भवन-दुकानों को निगम ने फिर किया सीज, दर्ज करवाई जायेगी एफआईआर

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भीलवाड़ा बीएचएन। सिंधूनगर में वर्ष 2021 में सीज किये गये भवन- दुकानों को बिना निगम स्वीकृति के खोल दिया गया, जिसे शुक्रवार को नगर निगम ने दुबारा सीज कर दिया। साथ ही नगर पालिका अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर भी दर्ज करवाने की बात निगम अधिकारी ने कही है।

नगर निगम के सहायक प्रभारी (अतिक्रमण शाखा) रामेश्वर गुर्जर ने कहा कि सिंधूनगर के भूखंड संख्या 53 ए पर अवैध रूप से बने भवन व दुकानों को नगर निगम ने 26 मार्च 2021 को जारी अधिगृहण आदेश के तहत नगर निगम ने सीज कर अपने कब्जे में लिया था।

गुर्जर ने बताया कि इस सीज भवन व दुकानों को बिना निगम की सक्षम स्वीकृति प्राप्त किये खोल दिया गया और नये शटर भी लगा दिये। साथ ही भवन का व्यवसायिक उपयोग भी किया जा रहा था। ऐसे में इस भवन को शुक्रवार को नगर निगम ने आगामी तीन माह के लिए पुन: सीज कर दिया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि सीज भवन व दुकानों में इस अवधि में कोई भी गतिविधि नहीं की जाये व सीज भवन को नहीं खोलें। अन्यथा उनके खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करवाई जायेगी। इसके अलावा यह भी चेतावनी चस्पा की गई कि उक्त 90 दिन की अवधि में स्वीकृत मानचित्र के अनुरुप उपयोग न करने तथा अवैध निर्माण को अपनेस्तर पर हटाये जाने की अंडर टैकिंग प्रस्तुत नहीं करने पर सीज अवधि 90 दिन बाद भी निरंतर रहेगी। गुर्जर ने बताया कि सीज भवन को खोलने को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई जायेगी।

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