एसीबी कोर्ट का फैसला-: पंचायत समिति आसींद के पूर्व जेटीए और ग्राम पंचायत जगपुरा के सचिव को दो-दो साल की सजा

पंचायत समिति आसींद के पूर्व जेटीए और ग्राम पंचायत जगपुरा के सचिव को दो-दो साल की सजा
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भीलवाड़ा बीएचएन। विशिष्ट न्यायाधीश (एसीबी कोर्ट) पवनकुमार सिंघल ने पंचायत समिति आसींद के पूर्व जेटीए कैलाशचंद्र शर्मा व ग्राम पंचायत जगपुरा के तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव अहसान मोहम्मद को रिश्वत की मांग करने व लेने के मामले में दो-दो साल की सजा और 25-25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

प्रकरण के अनुसार, जगपुरा निवासी परिवादी कैलाशचंद्र मेघवंशी ने एसीबी के तत्कालीन एएसपी भीमसिंह बीका को प्रार्थना-पत्र दिया कि उसके पिता के नाम गांव में नरेगा के तहत खेत में मेड़बंदी, जैविकब बाड़ व बागवानी विकास और तालाब की मिट्टी खेत में डालने के कार्य के लिए जिला परिषद से 1 लाख 77 हजार रुपये स्वीकृत हुआ था। उक्त कार्यादेश 7 फरवरी 11 को पंचायत समिति आसींद से जारी किया जा चुका है। खेत में उक्त कार्य मस्टरोल से पूर्ण करवाया जा चुका है। परिवादी द्वारा कार्य का भुगतान करने के लिए ग्राम सचिव अहसान खान व जेटीए कैलाशचंद्र शर्मा से मिला तो उन्होंने कहा कि 20 हजार रुपये रिश्वत दोगे तो बिल पास होगा। इस पर परिवादी ने करीब एक वर्ष पूर्व जेटीए कैलाशचंद्र शर्मा को सात हजार रुपये दिये । इस पर जेटीए ने कहा कि अभी 24 हजार का बिल बनवा रहा हूं। बाद में होगा जो बिल बना दूंगा। परिवादी ने एसीबी को दी शिकायत में बताया कि उसने खेत पर संपूर्ण कार्य करवा दिया। इस कार्य की शेष राशि 1 लाख 77 हजार रुपये का भुगतान करने के लिए परिवादी जेटीए कैलाशचंद्र शर्मा से मिला तो उन्होंने बिल के भुगतान के लिए 20 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की। कहा कि 20 हजार रुपये सचिव अहसान खां को दे देना। परिवादी ने शिकायत में बताया कि वह इन दोनों को रिश्वत नहीं देकर रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़वाना चाहता है। परिवादी की शिकायत का एसीबी ने सत्यापन करवाया। सत्यापन होने के बाद ट्रैप का आयोजन किया। परिवादी को आरोपित के किराये के मकान पर भेजा। परिवादी का इशारा पाकर एसीबी टीम मौके पर पहुंची, जहां जेटीए कैलाशचंद्र शर्मा व अहसान मोहम्मद बैठे थे। परिवादी ने एसीबी टीम को बताया कि उसके पिता गिरधारी लाल के खेत पर करवाये गये कार्य के रुपये का इंद्राज माप पुस्तिका में दर्ज कर भुगतान करवाने की एवज में उससे 10 हजार रुपये जेटीए कैलाशचंद्र शर्मा ने मांग कर अहसान मोहम्मद को दिलवाये हैं।

एसीबी ने जेटीए शर्मा को खेत पर कराये गये कार्य के रुपयों का इंद्राज माप पुस्तिका में दर्ज करने व ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव अहसान मोहम्मद को उक्त कार्य का भुगतान करवाने की एवज में 20 हजार रुपये की मांग कर 10 हजार रुपये प्राप्त कर जेटीए शर्मा को देने के आरोप में गिरफ्तार कर राशि बरामद कर ली। एसीबी ने मामले की जांच कर लसाडिय़ा निवासी और पंचायत समिति आसींद के पूर्व जेटीए कैलाशचंद्र पुत्र नारायणलाल शर्मा व तेलीपाड़ा गुलाबपुरा निवासी और ग्राम पंचायत जगपुरा के तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव अहसान मोहम्मद के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में पेश की। सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक कृष्णकांत शर्मा ने 14 गवाहों के बयान और 27 दस्तावेज पेश कर आरोपितों पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। प्रकरण में सुनवाई पूरी होने पर दोनों आरोपितों को दो-दो साल की सजा और 25-25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया।

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