यहां 60 साल से SC/ST को नहीं मिला सरपंच पद का मौका! ग्राम पंचायत हलेड़ में आरक्षण पर बड़ा सवाल

भीलवाड़ा BHN. जिले की पंचायत राजनीति में बड़ा खुलासा सामने आया है। ग्राम पंचायत हलेड़ के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पिछले लगभग 60 वर्षों से यहां सरपंच पद पर अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। इस संबंध में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को औपचारिक शिकायत दी है।

ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत में सरपंच पद केवल एक बार SC वर्ग के लिए आरक्षित हुआ, जबकि अधिकांश चुनावों में सीट सामान्य या ओबीसी वर्ग के लिए घोषित की जाती रही। यह स्थिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 तथा पंचायतीराज अधिनियम में निर्धारित रोटेशन प्रणाली की भावना के विपरीत बताई जा रही है।

आवेदन जिला निर्वाचन अधिकारी से ग्रामीणों ने वर्ष 1970 से 2020 तक सरपंच पद की आरक्षित श्रेणी का वर्षवार विवरण, आरक्षण रोटेशन से संबंधित नियमों व अधिसूचनाओं की प्रमाणित प्रतियां तथा यदि SC/ST आरक्षण लागू नहीं हुआ तो उसके स्पष्ट कारणों की लिखित जानकारी मांगी है।

आवेदक शंकर लाल सहित ग्रामवासियों ने आगामी सरपंच चुनाव में नियमानुसार SC/ST वर्ग के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि आरक्षण रोटेशन में अनियमितता पाई जाती है तो यह सामाजिक न्याय और समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों पर सीधा प्रहार होगा। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है।

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