फर्जी तरीके से गर्भवती दिखाने पर शहर में भारद्वाज सोनोग्राफी सेंटर पर कार्रवाई- मशीन सील, पंजीयन निलंबित, हरिपुरा चौराहे पर अवैध क्लिनिक का निरीक्षण, संचालक पर केस दर्ज

भीलवाड़ा बीएचएन। महिला को फर्जी तरीके से गर्भवती दिखाने की शिकायत के बाद चिकित्सा विभाग की टीम ने भारद्वाज सोनोग्राफी सेंटर का निरीक्षण कर मशीनें सील कर पंजीयन को रद्द कर दिया गया। साथ ही इसी घटना से जुड़े सुरेश के हरिपुरा चौराहा स्थित अवैध क्लिनिक का निरीक्षण कर संचालक के खिलाफ मांडल थाने में केस दर्ज करवाया गया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सीपी गोस्वामी ने बताया कि, मियांचंद जी की बावड़ी के नजदीक स्थित भारद्वाज सोनोग्राफी सेंटर के खिलाफ मिली शिकायत को लेकर जिला कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिये। इसके चलते एक टीम का गठन किया गया। टीम में जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव कुमार शर्मा, जिला औषधि नियन्त्रण अधिकारी मनीष कुमार मीणा व डीपीसी (पीसीपीएनडीटी) रामस्वरूप सेन को शामिल किया गया। टीम भारद्वाज सोनोग्राफी सेंटर पहुंची, जहां डॉक्टर मेघज भारद्वाज मिले। शिकायत के संबंध में विस्तृत पूछताछ की गई। जिस महिला के संबंध में शिकायत थी, उसके बारे में डॉक्टर भारद्वाज से सोनोग्राफी रेकार्ड, फार्म एफ, रैफरल पर्ची, आईडी प्रूफ मांगा, जिस पर डॉक्टर भारद्वाज स्वयं द्वारा उक्त महिला का स्वयं द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण करना बताकर रेफर पर्ची बनाकर सोनोग्राफी रिपोर्ट में 5 सप्ताह की गर्भवती बताया और स्वयं के हस्ताक्षर से रिपोर्ट जारी की। सुरेश कुमार के द्वारा रेफर मरीज की सोनोग्राफी स्वयं द्वारा पर्ची बनाकर की गई। सोनोग्राफी के बाद महिला को रसीद भी नहीं दी गई। रेडियोलॉजिस्ट द्वारा मरीज महिला का परीक्षण सोनोग्राफी करवाने की सलाह बिना पी.वी. किये रेफरल पर्ची बनाई गई। टीम ने मौके से महिला के रिपोर्ट ऑडिट के लिए लिये। इन गंभीर उल्लंघनों के आधार पर गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, 1994 (पीसीपीएनडीटी एक्ट)की धारा 20 (3) के तहत लोकहित में पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या 44 को भी निलंबित कर दिया गया। साथ ही सोनोग्राफी मशीन का दुरुपयोग न हो, इसलिए सील चिट कर भारद्वाज को सुपुर्द कर दी गई। डॉक्टर गोस्वामी ने बताया कि इसी संस्थान पर पूर्व में 5 दिसंबर 24 को पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के विनियम हेतू एक सोनोग्राफी मशीन का दुरुपयोग न हो, इसके लिए सील चिट किया गया था।
हरिपुरा चौराहा स्थित अवैध क्लिनिक का निरीक्षण, दर्ज करवाई एफआईआर
इसी मामले में हरिपुरा चौराहा में अवैध क्लिनिक का गठित कमेटी के सदस्यों के साथ उपखंड अधिकारी व मांडल थाना प्रभारी के संयुक्त निर्देशन में निरीक्षण किया गया। जहां अवैध क्लिनिक सुरेश लवानिण द्वारा संचालित किया जा रहा था। पंजीकृत न होते हुये भी भोली-भाली जनता का यहां आधुनिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा अभ्यास किया जा रहा था। मौके से दस्तावेज के साथ ही औषधि भी जब्त कर मांडल पुलिस के सुपुर्द कर दी गई। इस कार्रवाई के बाद चिकित्सा प्रभारी भगवानपुरा मुस्लिम मुजाहिद ने सुरेश के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया।