कलक्टर भी अब जोड़ सकेंगे खाद्य सुरक्षा सूची में नाम

राजस्थान सरकार ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के नाम जोड़ने और अपात्रों के नाम हटाने का अधिकार दिया है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि सभी पात्र लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित करने की दिशा में कार्य कर कर रही हैं। इसी क्रम में ज़िला कलेक्टर को भी एनएफएसए में नए लाभार्थियों को जोड़ने और अपात्रों को हटाने के लिए अधिकृत किया गया है। जिला कलक्टर भी स्वप्रेरणा से या आवेदन प्राप्त होने पर समावेशन और निष्कासन मानदण्डों के आधार पर खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए समुचित आदेश पारित कर सकेंगे।
गोदारा ने कहा कि ज़िला कलक्टर को भी एनएफएसए में नाम जोड़ने और हटाने के लिए अधिकृत करने से पूरी प्रक्रिया और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से पात्रों के खाद्य सुरक्षा से वंचित होने की संभावना नगण्य हो जाएगी।