मां-बाप से मारपीट, नाबालिक बेटी को अगवा कर रेप करने के आरोपित को शेष प्राकृत जीवन तक की कैद

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भीलवाड़ा बीएचएन। विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) बालकृष्ण मिश्र ने आरोपित नारायण नाथ को शेष प्राकृत जीवन तक की कैद और 1 लाख 68 हजार 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। नारायणनाथ पर नाबालिग पीडि़ता को अगवा कर रेप करने व उसके माता-पिता से मारपीट करने का आरोप है।

प्रकरण के अनुसार, एक परिवादी ने 17 जून 22 को काछोला थाने में रिपोर्ट दी कि कल रात वह, पत्नी और नाबालिग बेटी के साथ खेत पर बने मकान पर सो रहा था। इस दौरान दो अज्ञात व्यक्ति वहां आये और परिवादी को मारपीट कर कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद इन लोगों ने परिवादी की पत्नी व नाबालिग बेटी के साथ भी मारपीट की। नाबालिग बेटी को ये आरोपित अगवा कर ले गये और उसके साथ बारी-बारी से रेप किया। अपहरणकर्ताओं की तलाश में गये लोगों की आवाज सुनकर दोनों आरोपित पीडि़त नाबालिग को वहीं छोडक़र भाग गये।

काछोला पुलिस ने लूट, अहरण, दुष्कर्म व मारपीट के साथ ही पोक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया। आरोपित नारायण नाथ कालबेलिया, देवीलाल कालबेलिया व एक बाल अपचारी को आरोपित माना। आरोपित नारायण नाथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर अग्रिम अनुसंधान किया। आरोपित देवीलाल के विरुद्ध अनुसंधान पेंडिंग रखते हुये नारायण के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में पेश की। कोर्ट में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुये विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीरसिंह कानावत ने 27 गवाह के बयान व 31 दस्तावेज पेश कर नारायण लाल पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। न्यायाधीश ने ट्रायल पूरी होने पर आरोपित नारायण कालबेलिया को शेष प्राकृत जीवन तक की कैद और 1 लाख 68 हजार 500 रुपये जुर्माने से दंडित किया।

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