परीक्षा देने गई नाबालिग छात्रा का अपहरण करने के आरोपित को तीन साल की कैद, पीडि़ता हो गई थी पक्षद्रोही

परीक्षा देने गई नाबालिग छात्रा का अपहरण करने के आरोपित को तीन साल की कैद, पीडि़ता हो गई थी पक्षद्रोही
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भीलवाड़ा बीएचएन। विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो कोर्ट एक ) बालकृष्ण मिश्र ने गुलाबपुरा निवासी सुनील 20 पुत्र रामबक्ष रैगर को तीन साल की सजा से दंडित किया है। सुनील पर एक नाबालिग छात्रा के अपहरण का आरोप है। बता दें कि इस मामले में पीडि़ता पक्षद्रोही हो गई थी।

विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीरसिंह कानावत ने बताया कि एक परिवादी ने 24 अप्रैल 2024 को गुलाबपुरा थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग पुत्री सुबह 11 बजे घर से परीक्षा देने स्कूल गई थी। वह दोपहर दो बजे तक नहीं आई। उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पाया। परिवादी ने रिपोर्ट में सुनील रैगर पर अपहरण की शंका जाहिर की। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया। आरोपित सुनील रैगर के खिलाफ अपहरण, ब्लात्कार व पोक्सो एक्ट के आरोप प्रमाणिम मानते हुये अदालत में चार्जशीट पेश की। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 21 गवाहों के बयान दर्ज करवाते हुये 36 दस्तावेज पेश किये। इस दौरान पीडि़ता पक्षद्रोही हो गई। ऐसे में न्यायालय ने आरोपित सुनील रैगर को अपहरण के आरोप में तीन साल कैद की सजा सुनाई।

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