मध्यावधि अवकाश के आदेश की अवहेलना करने वाले निजी स्कूलों पर होगी कार्रवाई: जिला शिक्षा अधिकारी

भीलवाड़ा, BHN.
राज्य सरकार द्वारा घोषित मध्यावधि अवकाश के आदेश की अवहेलना करने वाले निजी विद्यालयों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त रुख अपनाने जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, भीलवाड़ा ने एक निर्देश जारी कर समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों और पीईईओ/यूसीईईओ को आदेशित किया है कि वे सभी राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालयों में 13 से 24 अक्टूबर 2025 तक घोषित अवकाश की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित करें।
यह आदेश निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा जारी शिविरा पंचांग 2025-26 में संशोधन के तहत दिए गए अवकाश से संबंधित है। जिला शिक्षा अधिकारी अरुणा गारू ने बताया कि जिले में कई निजी विद्यालयों द्वारा इस अवकाश के दौरान विद्यालय संचालन की बात सामने आई है, जो कि राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना है।
उन्होंने सभी बीईईओ और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि कोई विद्यालय इस अवधि में संचालित पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध प्रकरण तैयार कर आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया जाए। साथ ही, विद्यालय प्रबंधन को आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए पाबंद किया जाए।
