अदालत का फैसला-: नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपित निसार मोहम्मद को तीन साल की कैद

भीलवाड़ा बीएचएन। एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में आरोपित निसार मोहम्मद को तीन साल की कैद और 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। फैसला, विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो 2) अर्चना मिश्रा ने सुनाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक अनिलकुमार शुक्ला ने बताया कि एक परिवादी ने पुलिस स्टेशन में 20 मई 2022 को रिपोर्ट दी कि मलाण निवासी निसार मोहम्मद 21 पुत्र आजाद मोहम्मद और नाबालिग, परिवादी की नाबालिग पुत्री को स्कूल जाते समय रास्ते में रोककर छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें कर आये दिन उसका पीछा कर फब्तियां कसते हैं। आज ये आरोपित घर में घुस आये और छात्रा के साथ गलत काम करने की कोशिश की। छात्रा के विरोध करने पर मां दौडक़र आई और उसे बचाया। आरोपितों ने जाते समय जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने केस दर्ज कर गवाहों के बयान दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार व नाबालिग को डिटेन किया। न्यायालय में चार्जशीट पेश की। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने दस गवाहों के बयान करवाते हुये 18 दस्तावेज पेश कर निसार मोहम्मद पर लगे आरोप सिद्ध किये। न्यायालय ने फैसला सुनाते हुये आरोपित निसार को तीन साल की कैद और 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। बता दें कि नाबालिग के संबंध में ट्रायल किशोर न्यायालय में चल रही है।
