बड़ी खबर: जिनके पास PNG कनेक्शन है, उन्हें सरेंडर करना होगा घरेलू LPG सिलेंडर; सरकार ने जारी किए सख्त आदेश

नई दिल्ली/भीलवाड़ा। देश में गहराते गैस संकट के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। नए नियमों के मुताबिक, अब देश का कोई भी नागरिक एक साथ PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) और घरेलू LPG कनेक्शन नहीं रख सकेगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन घरों में पाइप वाली गैस (PNG) की सुविधा है, उन्हें अपना घरेलू LPG कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा।
रिफिलिंग पर रोक और सख्त कार्रवाई की चेतावनी
सरकार के इस आदेश के बाद अब PNG उपभोक्ता किसी भी सरकारी तेल कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर से घरेलू सिलेंडर रिफिल नहीं करवा सकेंगे। इसके साथ ही, गैस सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। गुजरात के प्रभारी डीजीपी ने सूरत में स्पष्ट किया कि अवैध भंडारण में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी।
आपूर्ति सुचारू रखने के लिए प्रशासन अलर्ट
नागरिक आपूर्ति विभाग और जिला अधिकारियों की बैठक के बाद यह निर्देश दिए गए हैं कि LPG एजेंसियों और डिस्ट्रीब्यूटरों के वाहनों को रास्ते में न रोका जाए, ताकि सप्लाई चेन बिना किसी रुकावट के चलती रहे। साथ ही, उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिलेंडरों की लीकेज और सुरक्षा मानकों की कड़ी जांच के भी आदेश दिए गए हैं।
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