12 साल की बालिका से रेप के आरोपित को 20 साल की सजा

12 साल की बालिका से रेप के आरोपित को 20 साल की सजा
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भीलवाड़ा बीएचएन। बारह साल की एक मासूम बालिका से रेप के आरोपित राजाराम उर्फ राजू कुमावत को 20 साल की सजा और 60 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। यह अहम फैसला शनिवार को विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) ने सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने 21 गवाहों के बयान व 44 दस्तावेज पेश कर आरोपित राजाराम पर लगे आरोप सिद्ध करवाये।

प्रकरण के अनुसार, 31 अगस्त 2021 को एक व्यक्ति ने बनेड़ा थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग 12 साल की बेटी व बेटा बकरियां चराने जंगल में गये थे। इस दौरान एक व्यक्ति वहां आया जिसने परिवादी के बेटे को बहाना कर वहां से भेज दिया। पीछे बेटी अकेली थी। इस व्यक्ति ने बालिका का मुंह दबा दिया और उसे झाडिय़ों में ले गया। बालिका जैसे-तैसे कर आरोपित के चंगुल से बच कर भागी, लेकिन आरोपित ने उसे रोक लिया और उसके साथ रेप किया। बच्ची का मुंह बांधकर आरोपित फरार हो गया। बालिका जैसे-तैसे घर पहुंची और आपबीती परिजनों को बताई। बनेड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करते हुये शंका के आधार पर 30 से अधिक लोगों के सैंपल लिये तथा एक सैंपल मैच होने पर कोडलाई निवासी राजाराम उर्फ राजू पुत्र जगदीश कुमावत को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई पूरी होने पर शनिवार को अदालत ने आरोपित राजाराम को 20 साल की सजा और 60 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

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