आखिर मिल ही गया आम आदमी को दिवाली गिफ्ट: 22 सितंबर से लागू होंगे 5 और 18 फीसदी स्‍लैब, जानिये कौन सी चीजें होंगी सस्‍ती

22 सितंबर से लागू होंगे 5 और 18 फीसदी स्‍लैब, जानिये कौन सी चीजें होंगी सस्‍ती
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आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका लोग 15 अगस्त से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। GST काउंसिल की हालिया बैठक देश के लोगों और व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST दरों में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब देश में GST की स्लैब 5% और 18% ही होगी। वहीं लागू 12% और 28% के रेट खत्म कर दिए गए हैं। ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगे और जिसे दिवाली गिफ्ट बताया जा रहा है।

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GST काउंसिल ने कई डेली की जरूरी वस्तुओं, स्वास्थ्य सेवाएं और खाद्य उत्पादों पर शून्य '0' GST कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन-सी वस्तुएं हैं, जिनमें टैक्स घटकर शून्य हो गया है। यानी ऐसी वस्तुएं जिन पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा।


किन वस्तुओं पर लगेगा ‘0’ टैक्स (0% GST Items)

खाद्य और डेयरी उत्पाद

छेना या पनीर (pre-packaged और labelled), UHT (Ultra-High Temperature) दूध, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती या रोटी, पराठा, परोट्टा और अन्य भारतीय ब्रेड (किसी भी नाम से) पर पहले 5% GST, अब 0% होगा।

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