भीलवाड़ा, निकाय और पंचायतीराज चुनाव की तैयारी,: खर्च सीमा बढ़ी, प्रचार पर कड़ी पाबंदियां
भीलवाड़ा। आने वाले पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़े बदलाव करते हुए उम्मीदवारों की चुनावी खर्च सीमा को दोगुना तक बढ़ा दिया है। इस संबंध में आयोग ने अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। साथ ही चुनाव प्रचार के तौर तरीकों पर भी सख्ती कर दी गई है।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रचार में बड़े वाहनों और पशुओं से चलने वाली गाड़ियों के उपयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी। उम्मीदवार बस, ट्रक, मिनी बस, मेटाडोर के साथ ही तांगा, ऊंटगाड़ी और बैलगाड़ी जैसे साधनों का इस्तेमाल प्रचार में नहीं कर सकेंगे। नियमों की अवहेलना करने पर कार्रवाई की जाएगी।
खर्च का पूरा हिसाब देना जरूरी
आयोग के अनुसार कोई भी प्रत्याशी तय सीमा से अधिक खर्च नहीं कर सकेगा। चुनाव खर्च का पूरा विवरण 15 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को देना अनिवार्य होगा। खर्च का सही लेखा जोखा नहीं देने पर उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
पार्षद और सरपंच के लिए वाहन सीमा तय
शहरी निकाय चुनावों में भी वाहनों की संख्या सीमित कर दी गई है। नगर निगम पार्षद उम्मीदवार अधिकतम तीन वाहन ही प्रचार में लगा सकेंगे। नगर परिषद पार्षद प्रत्याशी के लिए दो वाहन और नगर पालिका पार्षद उम्मीदवार के लिए सिर्फ एक वाहन की अनुमति होगी।
पंचायतीराज चुनावों में जिला परिषद सदस्य के लिए तीन वाहनों की सीमा तय की गई है। पंचायत समिति सदस्य दो वाहन इस्तेमाल कर सकेगा, जबकि सरपंच प्रत्याशी केवल एक वाहन से ही चुनाव प्रचार कर पाएगा। सभी वाहनों की जानकारी पहले से रिटर्निंग ऑफिसर को देनी होगी। तय सीमा से ज्यादा वाहन उपयोग करने पर कार्रवाई की जाएगी।
लाउडस्पीकर और रैली पर भी सख्त नियम
चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवार अपने चुनाव कार्यालय पर लाउडस्पीकर नहीं लगा सकेंगे। अस्पताल, स्कूल और धार्मिक स्थलों से 100 मीटर की दूरी के भीतर लाउडस्पीकर से प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग केवल मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही किया जा सकेगा।
इसके अलावा किसी भी तरह की रैली निकालने से पहले प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
