सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला; नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का 23 जून को री-एग्जाम, अब छात्रों के पास दो विकल्प
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अब्दुल्ला मोहम्मद फैज़ और डॉ. शेख रोशन मोहिद्दीन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था। दायर याचिका में NEET-UG 2024 रिजल्ट को वापस लेने और परीक्षा दोबारा आयोजित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया है
NEET परीक्षा के नतीजे आने के बाद से ही लगातार इसपर विवाद हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने ग्रेस मार्क्स रद्द करने की जानकारी दी है। जिन नीट छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उन्हें वैध माना जाएगा। ऐसे 1563 छात्रों के पास दो विकल्प होंगे, दोबारा परीक्षा दें या बिना ग्रेस मार्क्स के अंकों के साथ आगे बढ़ें। परीक्षा 23 जून को दोबारा होगी और रिजल्ट 30 जून को आएगा।
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