भीलवाड़ा में मकान बनाना और महंगा हुआ, एक प्रतिशत उपकर अनिवार्य

भीलवाड़ा में मकान बनाना और महंगा हुआ, एक प्रतिशत उपकर अनिवार्य
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भीलवाड़ा। प्रदेश में पहले से ही बजरी और अन्य निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे लोगों को अब एक और झटका लगा है। सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के तहत निर्माण कार्यों पर एक प्रतिशत उपकर अनिवार्य कर दिया है। इससे मकान बनाना अब और महंगा हो गया है।

नए प्रावधानों के अनुसार 27 जुलाई 2009 के बाद बने सभी सरकारी, व्यावसायिक और निजी आवासीय भवनों पर निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर देना होगा। तय समय में उपकर जमा नहीं कराने पर मामला वसूली के लिए कलेक्टर को भेजा जाएगा। भुगतान नहीं करने की स्थिति में सौ प्रतिशत पेनल्टी लगाने और संपत्ति कुर्क करने तक का प्रावधान रखा गया है।

इन भवनों पर लगेगा उपकर

उपकर 27 जुलाई 2009 के बाद बने सरकारी, व्यावसायिक और निजी आवासीय भवनों पर लागू होगा। इसके साथ ही दस लाख रुपये से अधिक लागत वाले सभी आवासीय भवन और लागत की परवाह किए बिना सभी व्यावसायिक भवन इसके दायरे में आएंगे।

निर्माण शुरू होते ही सूचना देना जरूरी

भवन मालिक या नियोजक को निर्माण कार्य शुरू होने के तीस दिन के भीतर श्रम विभाग को सूचना देना अनिवार्य होगा। निर्माण पूरा होने या उपकर निर्धारण के तीस दिन के भीतर उपकर जमा कराना होगा। यदि निर्माण कार्य एक वर्ष से अधिक समय तक चलता है, तो वर्ष पूरा होने के तीस दिन के भीतर उपकर जमा करना जरूरी होगा। इच्छानुसार अनुमानित लागत के आधार पर उपकर राशि अग्रिम रूप से भी जमा कराई जा सकती है।

नई व्यवस्था से आम लोगों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि पहले से महंगे हो चुके निर्माण खर्च पर अब अतिरिक्त कर का बोझ भी जुड़ गया है।

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