बूंदी के तस्कर को एक साल का कठोर कारावास, 10 हजार रुपये लगाया जुर्माना

भीलवाड़ा बीएचएन। विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) जगदीशप्रसाद शर्मा ने शुक्रवार को डोडा-चूरा तस्करी मामले में बूंदी जिले के तस्कर को एक साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
प्रकरण के अनुसार, बिजौलियां थाने के तत्कालीन प्रभारी पांचूराम ने 14 जनवरी 2017 को नेशनल हाइवे 27 स्थित केसरगंज चौराहे पर नाकाबंदी लगाई। इस दौरान आई एक वैन नाकाबंदी के चलते तेजगति से पाश्र्वनाथ रोड की ओर भागी, जिसे पुलिस ने पीछा कर रोका। वैन के चालक से पूछताछ करने पर उसने खुद को बूंदी जिले के तालेड़ा थाना क्षेत्र के गुमानपुरा का निवासी सत्यनारायण पुत्र हीरालाल मीणा बताया। वैन की तलाशी लेने पर उसमें 13 किलो 900 ग्राम अफीम डोडा-चूरा मिला, जिसे पुलिस ने वैन सहित जब्त कर चालक सत्यनारायण को गिरफ्तार कर अनुसंधान किया। पुलिस ने तफ्तीश के बाद आरोपित के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में केस पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुये विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरुप गुर्जर ने 9 गवाह और 57 दस्तावेज पेश कर सत्यनारायण पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। ट्रायल पूर्ण होने पर न्यायालय ने आरोपित सत्यनारायण को एक साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।