स्मैक के साथ पकड़ा गया था चंद्रसिंह: , अब कोर्ट ने सुनाई डेढ़ साल की सजा

भीलवाड़ा बीएचएन। स्मैक के साथ पकड़े गये बबलु उर्फ चंद्रसिंह राजपूत को डेढ़ साल की सजा के साथ ही 15 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। फैसला, विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट प्रकरण) जगदीशप्रसाद शर्मा ने सुनाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरुप गुर्जर ने बताया कि तत्कालीन भीमगंज थाना प्रभारी भूपेश शर्मा चार अप्रैल 2019 को थाने से गश्त पर निकले। नेहरु विहार कॉलोनी में पानी की टंकी के पास पहुंचने पर एक व्यक्ति आता नजर आया, जो पुलिस वाहन को देखकर भागने लगा। थाना प्रभारी शर्मा ने जाब्ते के सहयोग से उक्त व्यक्ति को संदेह के आधार पर पकड़ा और पूछताछ की। उसने खुद को तिलकनगर निवासी बबलु उर्फ चंद्रसिंह राजपूत पुत्र मोहनसिंह राजपूत बताया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो पेंट की जेब में स्मैक मिली, जिसका वजन करवाने पर सात ग्राम 680 मिलीग्राम पाया गया। पुलिस ने स्मैक बरामद कर आरोपित बबलु उर्फ चंद्रसिंह को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद उक्त आरोपित के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक गुर्जर ने आठ गवाहों के बयान दर्ज करवाते हुये 26 दस्तावेज पेश कर बबलु उर्फ चंद्रसिंह पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। न्यायालय में सुनवाई पूरी होने पर आरोपित को डेढ़ साल की सजा और 15 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया।