देश की बेटी को मिला न्याय-: भीलवाड़ा के कोयला भट्टीकांड के दरिंदे कालू व कान्हा को मृत्युदंड

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भीलवाड़ा (हलचल) । देश की बेटी को आज आखिर न्याय मिल गया। दरअसल, नौ माह पूर्व नाबालिग लडक़ी को दरिंदगी के बाद जिंदा ही कोयला भट्टी में झौंक देने के इस सनसनीखेज कांड के दो मुख्य अभियुक्तों कालू व उसके भाई कान्हा पुत्र रंगनाथ कालबेलिया को आज मृत्युदंड की सजा से दंडित किया गया है। यह अहम फैसला, भीलवाड़ा के विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो ) अनिलकुमार गुप्ता ने सुनाया। इस फैसले का दरिंदगी की शिकार किशोरी के माता-पिता के साथ ही आमजन ने सम्मान किया है। सरकारी वकील और पीडि़त पक्ष के अधिवक्ता अब शेष सात आरोपित, जो इस मामले में शनिवार को दोषमुक्त हुये हैं, उनके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं।

विशिष्ट लोक अभियोजक महावीर किशनावत ने कहा कि कोटड़ी थाना इलाके की 14 साल की एक किशोरी दो अगस्त 2023 को घर से बकरियां चराने के लिए खेतों में गई थी। जहां उसे अकेला पाकर वहां कोयला पाडऩे वाले टोंक जिले के दूनी थाना क्षेत्र के चांदली माता हाल तस्वारिया निवासी कालू व इसके भाई कान्हा पुत्र रंगलाल कालबेलिया ने गैंगरेप किया। इसके बाद किशोरी को जिंदा ही कोयला भट्टी में डालकर तेल छिडक़ा गया, जिसकी जलने से मौत हो गई थी। जो अवशेष बचे थे, उन्हें भी पानी से भरे गड्ढे में फैंक दिया गया था। उन्होंने कहा कि डीएसपी, कोटड़ी श्यामसुंदर विश्नौई ने इस केस में त्वरित अनुसंधान कर एक माह में आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में 2 सितंबर को चार्जशीट दाखिल कर दी। मामले में न्यायालय ने त्वरित सुनवाई कर आज दोनों मुख्य आरोपितों कालू व कान्हा कालबेलिया को हत्या व गैंगरेप के आरोप में मृत्युदंड से दंडित किया। किशनावत ने कहा कि साक्ष्य मिटाने के आरोपित सात लोग जो दोषमुक्त हुये हैं, उनके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जायेगी। इस मामले में 43 गवाह थे। इनमें से एक ही गवाह पक्षद्रोही हो गई थी। दोनों आरोपितों को सजा सुनाने से पहले न्यायालय में सजा के बिंदुओं पर लंबी बहस हुई। इसके बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया। दोनों ही आरोपितों को सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में लाया गया था। सुरक्षा की दृष्टि से न्यायालय के आस-पास के इलाके में आवाजाही रोक दी गई और पुलिस जाब्ता भी तैनात कर दिया गया।

पिता बोले-नौ माह बाद आज सो पाऊंगा चैन की नींद

दरिंदगी की शिकार नाबालिग के दोषियों को आज आखिरकार मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। इस फैसले का नाबालिग के पिता ने स्वागत करते हुये कहा कि जिस दिन यह घटना घटित हुई, तभी से वह ठीक से सो नहीं पाया। आज जब बेटी को न्याय मिला है और दोनों दरिंदों को मृत्युदंड मिला है, तो बेटी की आत्मा को शांति मिली है। पिता ने कहा कि वह भी आज चैन की नींद सोयेंगे। इस फैसले का उन्हें बेसब्री से इंतजार था। इसी तरह नाबालिग की मां ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुये कहा कि आखिरकार उसकी बेटी को आज न्याय मिला है। उसे बेटी को न्याय मिलने का इंतजार था।

पीडि़त पक्ष के अधिवक्ता बोले, दोषमुक्त आरोपितों के खिलाफ करेंगे अपील

पीडि़त पक्ष के अधिवक्ता निपेंद्रसिंह राणावत ने कहा कि इस मामले में जो सात आरोपित दोषमुक्त हुये हैं, उनके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। आज ही फैसले की नकल लेते हुये अपील की कार्रवाई शुरु की जायेगी, ताकि दरिंदगी की शिकार पीडि़ता को पूरी तरह से न्याय मिल सके। इसी तरह की बात सरकारी वकील महावीर किशनावत ने भी कही है।

खचाखच था न्यायालय परिसर

कोयला भट्टी कांड मामले में दो मुख्य अभियुक्तों कालू व कान्हा कालबेलिया पर फैसला आना था। इसे लेकर सुबह से ही न्यायालय परिसर में भीड़ जुट गई। हथियारबंद पुलिस जवानों के साथ ही मीडियाकर्मी, अधिवक्ता मौजूद रहे। सभी को फैसले का बेसब्री से इंतजार था।

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