अदालत का फैसला-: डोडा-चूरा तस्करी के आरोप में रामलाल को 10 साल की कठोर कैद, एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया

डोडा-चूरा तस्करी के आरोप में रामलाल को 10 साल की कठोर कैद, एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया
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भीलवाड़ा बीएचएन। अफीम डोडा-चूरा तस्करी मामले में रामलाल लौहार को दस साल की कठोर कैद व एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। फैसला, विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट प्रकरण) जगदीशप्रसाद शर्मा ने सुनाया।

विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरुप गुर्जर के अनुसार, तत्कालीन काछोला थाना प्रभारी रतनलाल ने 3 नवंबर 2023 को गश्त के लिए थाने से रवाना हुये। बनास नदी पुलिया के पास तिराहे पर थाना प्रभारी ने पुलिस जाब्ते के साथ नाकाबंदी की। इस दौरान एक स्कॉर्पियो आती नजर आई, जिसका चाला पुलिस जाब्ते को देखकर स्कॉर्पियो को चेनपुरा की ओर ले जाने लगा। पुलिस ने शंका के आधार पर पीछा किया तो चालक स्कॉर्पियो को आमपुरा गांव से पहले लावारिस हालत में छोडक़र भाग गया। पुलिस ने स्कॉर्पियो को चेक किया तो उसमें 10 प्लास्टिक कट्टों में 127 किलो अफीम डोडा-चूरा मिला। पुलिस ने डोडा-चूरा सहित स्कॉर्पियो जब्त कर केस दर्ज किया। इस प्रकरण की जांच तत्कालिन बड़लियास थाना प्रभारी के जिम्मे की गई। अनुसंधान में जब्त वाहन नरेंद्र सिंह के नाम रजिस्टर्ड होने का पता चला। पुलिस ने नरेंद्र सिंह से अनुसंधान किया तो उसने उक्त वाहन उमराव जाट को विक्रय करना बताया। उमराव जाट से अनुसंधान किया गया। उक्त जब्त वाहन उमराव जाट द्वारा मूलतया सांखड़ा, पारोली हाल गणेशगंज, सरवाड़ निवासी रामलाल पुत्र भंवरलाल लौहार को विक्रय करने का पता चला। खुद रामलाल ने भी उक्त वाहन उमराज जाट से खरीदना बताया और दस्तावेज भी पेश किये। पुलिस ने रामलाल लौहार को प्रकरण में गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में ट्रायल के दौरान अभियोज पक्ष की ओर से पैरवी करते हुये विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरुप गुर्जर ने 14 गवाह और 74 दस्तावेज पेश कर रामलाल लौहार पर लगे आरोप सिद्ध किये। ट्रायल पूरी होने के बाद न्यायालय ने आरोपित रामलाल को दस वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया।

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