अदालत का फैसला-: दो भाईयों को हमला कर अगवा करने के दो आरोपितों को 5-5 साल की कैद

दो भाईयों को हमला कर अगवा करने के दो आरोपितों को 5-5 साल की कैद
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भीलवाड़ा बीएचएन। शहर से दो भाइयों पर लाठियों, टामी व सरियों से जानलेवा हमला कर कार में तोडफ़ोड़ करने व अपहरण कर ले जाने के आरोपित दो आरोपितों रामेश्वर उर्फ रमेश व सांवरलाल को 5-5 साल के सश्रम कारावास और 9-9 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला, जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभय जैन ने सुनाया।

लोक अभियोजक रघुनंदनसिंह कानावत ने बताया कि तीन अप्रैल 2015 को जिला अस्पताल में फागणों का खेड़ा निवासी लादूलाल पुत्र स्व. दीपा गुर्जर ने कोतवाली पुलिस को बयान दिये कि आज सुबह 11 बजे वह और उसकी मौसी का बेटा भोजराज सफारी गाडी लेकर भीलवाड़ा रवाना हुये। रास्ते में हरणी महादेव चौराहे पर रुके, जहां भोजराज के बोरिंग वाहन के स्टॉफ का इंतजार कर रहे थे। काफी देर इंतजार के बाद वे, भीलवाड़ा की ओर रवाना हो गये। स्विफ्ट कॉलेज, बड़ला चौराहा रोड पर चाय की केबीन पर रूके। जहां परिवादी गाड़ी में बैठा था, जबकि भोजराज चाय पी रहा था। इसी दौरान रतन,भगवान,सांवरा,रामेश्वर व इनके साथ आठ-दस अन्य लडक़े थे, जिन्होंने परिवादी लादूलाल पर टामी, सरियों से मारपीट शुरु कर दी। सांवरमल व रामेश्वर ने टामी से हमला किया। गाड़ी पर भी सरिये व लाठियां मारी, जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। परिवादी लादू व उसके भाई भोजराज को गाड़ी में डालकर आरोपित सुवाणा की ओर ले गये, जहां रास्ते में भी परिवादी से मारपीट की गई। ये आरोपित कह रहे थे कि रास्ते में ईरांस में इसे कुएं में डाल दो। ईरांस क्षेत्र में गाड़ी बंद होने पर वह चिल्लाया तो आरोपितों ने उस पर पत्थर मारे। गांव वालों के आ-जाने से आरोपित भाग छूटे। लादूलाल ने बयान में बताया कि रतन लाल गुर्जर करीब 5-6 साल पहले दूसरी जाति की औरत को नाते ले आया था। इस पर गांव वालों व समाजजनों ने उसको सामाजिक कार्य बंद कर दिये। इसी रंजिश के चलते लादूलाल गुर्जर भी परिवादी के खिलाफ है। वह, परिवादी से रंजिश रखे हुये था।इसी रंजिश के चलते आज मौका पाकर परिवादी व उसके भाई भोजराज पर हमला कर परिवादी के दोनों पैर तोड़ दिये। कोतवाली पुलिस ने इस रिपोर्ट पर अपहरण व गंभीर मारपीट के आरोपों में केस दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट पेश की। जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने इस मामले में आरोपित बस स्टैंड के पास, पुर निवासी रामेशवर उर्फ रमेश पुत्र काना गुर्जर व सांवरलाल पुत्र नारायण गुर्जर निवासी फागणों का खेड़ा 5-5 साल के सश्रम कारावास और 9-9 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। मामले में आरोपित घोड़ों का खेड़ा निवासी मुकेश पुत्र बंशीलाल बंजारा मफरुर बताया गया है।

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