अदालत का फैसला-: ढाई साल की बेटी सहित पत्नी को खुदकुशी के लिए मजबूर करने के आरोपित पति को 5 साल की कठोर कैद

भीलवाड़ा बीएचएन। दहेज की खातिर पत्नी को प्रताडि़त कर ढाई साल की बेटी सहित खुदकुशी के लिए मजबूर करने के आरोपित पति महादेव को विशिष्ट न्यायायाधीश (महिला उत्पीडऩ प्रकरण) ने 5 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक अदिति सेठिया के अनुसार, फूलियाकलां थाने में डेलांस निवासी सांवरा पुत्र रामलाल गुर्जर ने महादेव पुत्र नाना गुर्जर निवासी रुपपुरा सहित अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दी। परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि उसके बड़े पिता लादूलाल की बेटी लाला का विवाह आरोपित महादेव के साथ दस वर्ष पहले किया था। लीला विगत 5 वर्षों से अपने ससुराल आने जाने लगी थी । आरोपितों का व्यवहार लीला के साथ कुछ समय तक सही रहा, बाद में कू्ररतापूर्ण व्यवहार करने लगे। महादेव आये दिन मारपीट करता था। लाली ने एक बेटी काली को जन्म दिया, जो ढाई साल की थी। बच्ची के जन्म के बाद आरोपित, लीला को दहेज के लिए परेशान करने लगे। परिजनों ने कई बार रुपपुरा जाकर समझाइश भी की। 7 फरवरी 17 को आरोपितों ने फोन किया कि लीला लापता हो गई जो कहीं नहीं मिल रही है। इस पर परिजन तत्काल रूपपुरा पहुंच गये और लीला की तलाश शुरु की। लीला व उसकी पुत्री काली कुएं में मृत मिली। गवाहों ने परिवादी पक्ष को बताया कि आरोपित 3-4 साल से लीला के साथ काफी मारपीट कर दहेज की मांग करते । सात फरवरी 17 की शाम को आरोपित, लीला व उसकी पुत्री काली को अपने साथ खाना भील के खेत की तरफ साम के समय ले जा रहे थे । इसके बाद लीला व काली, उसी कुए मे मृत मिली। परिवादी ने रिपोर्ट में इन आरोपितों पर अपनी बहन लीला व भांजी को कुएं में गिराकर मारने का आरोप लगाया। पुलिस ने इस रिपोर्ट पर दहेज प्रताडऩा व हत्या के आरोप में केस दर्ज कर तफ्तीश की। पुलिस ने यह मामला हत्या के बजाय खुदकुशी के लिए मजबूर करने का मानते हुये आरोपित महादेव 30 पुत्र नाना गुर्जर निवासी रुपपुरा को गिरफ्तार कर तफ्तीश के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। मामले की न्यायालय में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 21 गवाहों के बयान दर्ज करवाते हुये 23 दस्तावेज पेश कर महादेव पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने पर आरोपित महादेव को दहेज प्रताडऩा के आरोप में दो साल, जबकि खुदकुशी के लिए मजबूर करने के आरोप में 5 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।