ढाबे वाले नाम बताए, यह केंद्र का कानून', सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आप जवाब दायर करें फिर हम विचार करेंगे

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By - राजकुमार माली |26 July 2024 10:21 PM IST
नई दिल्ली। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकान लगाने वाले मालिकों और उनके कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने पर रोक जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक आदेश आगे बढ़ा दिया है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की। इस दौरान उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने पर रोक अगले आदेश तक जारी रखी है।हालांकि, सुनवाई के दौरान जब दुकानदारों के स्वेच्छा से नाम प्रदर्शित करने की बात चली तो कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर कोई स्वेच्छा से नाम प्रदर्शित करता है तो उसकी मनाही नहीं है।इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाली दुकानों के मालिकों और कर्मचारियों के नाम उजागर करने के पुलिस और सरकार के आदेश की कोर्ट में जोरदार तरफदारी की।
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