जिला अभिभाषक संस्था ने जारी की अयोग्य अधिवक्ताओं की सूची- न्यायालय परिसर से टेबल हटाने व पैरवी नहीं करने को जारी किया सूचना पत्र

भीलवाड़ा बीएचएन। वकालात के लिए अयोग्य माने गये अधिवक्ताओं की सूची जारी कर उन्हें न्यायालय परिसर से अपनी टेबल हटाने व पैरवी नहीं करने को कहा गया गया है। इसे लेकर जिला अभिभाषक संस्था ने सूचना पत्र जारी किया है।
जिला अभिभाषक संस्था अध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया के पत्र कमांक 2371, 07 अप्रैल 2025 एवं बार काउन्सिल ऑफ राजस्थान के पत्र कमांक 5855 15 अप्रैल 2025 के अनुसार 1 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2021 तक के पंजीकृत अधिवक्ता जिन्होने ए.आई.बी. ई परीक्षा पास नहीं की है उनको वकालत के लिए अयोग्य माना है । संस्था ने 13 मई 25 को सूचना पत्र जारी किया, जिसमें 150 अधिवक्ताओं की सूची जारी की गई। संस्था ने सूची में अंकित सभी अधिवक्ताओं को न्यायालय परिसर से अपनी टेबल हटा लेने और कुर्सिया संस्था कार्यालय में जमा कराने को कहा है। साथ ही सूची में अंकित अधिवक्ताओं से यह भी कहा गया कि वे, न्यायालयों में पैरवी नही करें। ना ही अधिवक्ता यूनिफोर्म पहन कर न्यायालय परिसर में आये और यदि कोई भी अधिवक्ता न्यायालयों में सूचना की अवहेलना कर पैरवी करता है या कोर्ट परिसर में यूनिफोर्म में आता है तो संस्था द्वारा सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।
इसके साथ ही विधि विद्यर्थी एवं बिना पंजीकृत मुंशी जो अधिवक्ता नही होने के बावजूद भी न्यायालय परिसर में अधिवक्ता बनकर एवं यूनिफार्म पहन कर उपस्थित हो रहे है, उनको भी सूचित किया कि बार कॉउन्सिल ऑफ राजस्थान से सनद प्राप्त किये बिना और संस्था में पंजिकृत हुए बिना न्यायालयों में उपस्थित नहीं हो । अगर कोई विधि विद्यार्थी एवं बिना पंजीकृत मुंशी सूचना जारी करने के बाद भी कार्य करता पाया गया तो उनके विरुद्ध संस्था द्वारा सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। जारी सूची सभी न्यायालयों को भी प्रेषित कर न्यायालय परिसर में चस्पा कर दी गई।