दहेज हत्या के आरोप में पति को सात साल की कैद, कोर्ट ने लगाया 30 हजार रुपये का जुर्माना

दहेज हत्या के आरोप में पति को सात साल की कैद, कोर्ट ने लगाया 30 हजार रुपये का जुर्माना
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भीलवाड़ा बीएचएन। दहेज हत्या के एक मामले में सांखलिया निवासी मदन पुत्र रामनिवास बागरिया को सात साल की कैद और 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। फैसला, एडीजे (महिला उत्पीडऩ प्रकरण) ने सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक संजू बापना ने अदालत में 17 गवाहों के बयान करवाते हुये 30 दस्तावेज पेश कर मदन पर लगे आरोप सिद्ध किये।

अदालत सूत्रों के अनुसार, खामोर निवासी गोवर्धन पुत्र सोनाथ बागरिया ने फूलियाकलां थाने में नौ जून 2016 को रिपोर्ट दी कि उसकी बेटी रामप्यारी उर्फ बिच्छू का विवाह बचपन में ही आरोपित मदन बागरिया के साथ कर दिया था। वह चार वर्षों से ससुराल आ-जा रही थी। वह जब भी ससुराल गई, ससुराल वाले मारपीट कर उसे बाहर निकाल देते और दहेज में 50 हजार रुपये की मांग करते थे और रामप्यारी को मारने की धमकी देते। 5 मई 16 को परिवादी व उसकी पत्नी समाज की मीटिंग में फूलियाकलां में आये थे। बेटी रामप्यारी घर पर अकेली थी। आरोपित, उसे वैन में डालकर ले गये और पड़ौसियों से कहा कि गोवर्धन आ जाये तो उसे कहना कि 50 हजार रुपये लेकर सांखलिया आ जाये, नहीं तो रामप्यारी को जान से मार देंगे। इस रिपोर्ट में परिवादी ने बताया कि आठ मई 16 को आरोपितों ने रामप्यारी को कुएं में डालकर जान से मार दिया। इसकी सूचना पर भी परिवादी को नहीं दी। इसके बाद गांव के किसी व्यक्ति ने परिवादी को फोन से इसकी जानकारी दी। पुलिस ने दहेज हत्या का केस दर्ज कर आरोपित के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में इस प्रकरण की सुनवाई हुई। इसके बाद सुनवाई पूरी होने पर आरोपित पति मदन लाल को दहेज हत्या के आरोप में सात साल की कैद और 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

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