शादियों व कार्यक्रमों में प्राईवेट ड्रोन उड़ाने व पटाखे जलाने पर प्रतिबंध, टालने होंगे भीड़भाड़ वाले आयोजन- कलेक्टर ने जारी किये दिशा-निर्देश

भीलवाड़ा बीएचएन। भविष्य की किसी भी संभावित आपात स्थिति के मद्देनजर जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने विशेष सतर्कता रखते हुए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका सभी संबंधित विभागों एवं नागरिकों द्वारा गंभीरता से पालन करना होगा।
ये हैं प्रमुख दिशा-निर्देश
० शादियों एवं अन्य कार्यक्रमों में प्राइवेट ड्रोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, विशेषकर रात एवं ब्लैक आउट की स्थिति में।
० भीड़भाड़ वाले आयोजनों को टाला जाए एवं अति आवश्यक होने पर इन्हें दिन में ही संपन्न किया जाए।
० समारोहों में अत्यधिक रोशनी से परहेज किया जाए एवं ब्लैक आउट की स्थिति में रोशनी कम की जाए।
० शादियों व अन्य समारोहों में पटाखों के उपयोग पर रोक रहेगी।
० सार्वजनिक स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाए, विशेषकर शाम एवं रात्रि के समय।
० सायरन प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जाए एवं उसका विस्तार किया जाए।
० सायरन संबंधी जानकारी को टीवी, रेडियो व सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन तक पहुंचाया जाए।
० बड़े धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों, बांधों, बिजलीघरों व रिफाइनरी आदि की सुरक्षा पर सतत निगरानी रखी जाए।
० अवांछित घटना की स्थिति में केंद्र सरकार की एडवाइजरी का कड़ाई से पालन किया जाए।
० कंप्यूटर आधारित प्रणालियों की साइबर सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।
० आवश्यक वस्तुओं की अनावश्यक जमाखोरी पर निगरानी रखी जाए एवं प्रभावी कार्यवाही की जाए।
० अफवाहों को फैलने से रोका जाए एवं समय पर उचित सूचना देकर भ्रम की स्थिति न बनने दी जाए।
जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे इन दिशा-निर्देशों का पूर्णत: पालन कर प्रशासन का सहयोग करें ताकि जिले में शांति, सुरक्षा एवं सामान्य व्यवस्था बनी रहे। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।