कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड: हाईकोर्ट ने एक और आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार की

हाईकोर्ट ने एक और आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार की
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उदयपुर.

बहुचर्चित कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड में हाईकोर्ट ने एक और आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार की है. मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने जावेद नामक एक आरोपी को जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए हैं। इससे पहले बबला उर्फ फरहान को जमानत मिल चुकी है। 9आरोपियों में से अब २ आरोपियों की जमानत हो चुकी है। वही मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी समेत 7आरोपी अभी अजमेर की हाई सिक्योरिटी में बंद है.

राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड मामले में आरोपी जावेद को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार किया। कोर्ट में आरोपी पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा था कि एनआईए ने बिना पुख़्ता सबूत सिर्फ कॉल डिटेल के आधार पर उसे गिरफ्तार किया है,जबकि मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज में उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वह लंबे समय से जेल में बंद है, ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए.

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