फैसला: डोडा-चूरा तस्करी के मामले में नागौर के तस्कर को दस साल की कैद

डोडा-चूरा तस्करी के मामले में नागौर के तस्कर को दस साल की कैद
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भीलवाड़ा बीएचएन। डोडा-चूरा तस्करी के मामले में नागौर जिले के ब्राह्मणों का बास अरनियाला निवासी सूरज पुत्र रामदेव को दस साल की सजा और एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। यह, फैसला विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) ने सुनाया।

प्रकरण के अनुसार, तत्कालीन मांडल थाना प्रभारी 29 अगस्त 2022 को जाब्ते के साथ धूलखेड़ा ओवरब्रिज के नीचे नाकाबंदी कर वाहनों को चेक कर रहे थे। इस दौरान चित्तौडग़ढ़ की ओर से आई एक पिकअप को चालक भगाकर ले गया। आगे जाकर चालक, पिकअप को हाइवे किनारे छोडक़र पैदल ही भाग गया। पुलिस ने तलाशी ली तो पिकअप में तीन कट्टों में 66 किलो अफीम डोडा-चूरा मिला।

साथ ही पिकअप में ऑरिजन आरसी भी मिली, जो सूरज पुत्र रामदेव के नाम पर थी। पुलिस ने अफीम डोडा-चूरा सहित पिकअप व आरसी जब्त कर केस दर्ज किया। जांच के बाद पुलिस ने तस्करी के इस मामले में सूरज को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय में सुनवाई पूरी होने पर फैसला सुनाते हुये आरोपित सूरज को दस साल की कठोर कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

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