खान महकमे का नया फरमान: वे-ब्रिज और खनिज वाहनों पर करोड़ो का भारी बोझ, संचालकों में हड़कंप

खान महकमे ने खनिज परिवहन की निगरानी के नाम पर वे-ब्रिज संचालकों और वाहनों के लिए नया सिस्टम लगाने का फरमान जारी किया है जिससे उन पर करीब 300 करोड़ रुपए की मार पड़ेगी। प्रदेश में सभी वे-ब्रिज संचालकों को अब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस (आरएफआईडी) लगाना होगा। इसके अलावा खनिज ढोने वाले वाहनों के लिए एआईएस 140 मानक का व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) जीपीएस अनिवार्य कर दिया गया है। खास बात यह है कि यह सिस्टम विभाग के बताए वेंडर्स से ही लगाना होगा, तभी वे रजिस्टर्ड किए जाएंगे। प्रदेश के 6503 वे-ब्रिज और हजारों वाहनों पर इस सिस्टम को लगाने में लाखों का खर्च आएगा। वर्ष 2017 से ही वे-ब्रिज ऑनलाइन हैं और नाइट विजन कैमरों से लैस हैं, ऐसे में नए सिस्टम की अनिवार्यता पर सवाल उठ रहे हैं। खान सचिव टी. रविकांत की ओर से सख्त लहजे में निर्देश दिए गए हैं कि फरवरी माह में ही यह सिस्टम लगा लिया जाए, अन्यथा वे-ब्रिज बंद करने की कार्रवाई की जा सकती है। इससे संचालकों में भारी नाराजगी है।
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