राजस्थान सरकार लगाएगी जुर्माना: अब पानी का दुरुपयोग करने वालों की खैर नहीं
राजस्थान में पीने के पानी का दुरुपयोग करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। एक बार जुर्माना लगाने के बाद भी यदि कोई पानी का दुरुपयोग जारी रखता है तो उसके घर के नल का कनेक्शन काटा जाएगा। राज्य सरकार के जलदाय विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।आदेश के अनुसार, पानी के पानी का उपयोग घरेलू कार्य के अतिरिक्त वाहन धोने, निर्माण कार्य और रेस्टोरेंट में किया जाएगा तो उपभोक्ता पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि किसी उपभोक्ता के घर में पानी का लीकेज हो रहा है और वह उसको ठीक नहीं करवा रहा है तो भी एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
दुरुपयोग जारी रहने पर प्रतिदिन 50 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाने के साथ ही घरेलू कनेक्शन काटा भी जा सकेगा।
विभाग ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए कनिष्ठ अभियंताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। कनिष्ठ अभियंताओं को अपने-अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में नियमित तौर पर निगरानी करके पानी के दुरुपयोग को रोकना होगा। व्यावसायिक कार्य के लिए अलग से कनेक्शन लेना होगा।
जलदाय विभाग के अधिकारियों तक शिकायत पहुंची है कि रेस्टोरेंट संचालक, विवाह स्थल के मालिक सहित कई व्यावसायिक कार्य करने वाले लोग घरेलू कनेक्शन का उपयोग व्यावसायिक काम के लिए कर रहे हैं।
लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए जलदाय विभाग के शासन सचिव समित शर्मा ने पानी के दुरुपयोग को रोकने को लेकर आदेश जारी किया है। घरेलू पानी के कनेक्शन का व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज कॉरपोरेशन कानून, 1979 के तहत नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी।