अफीम डोडा-चूरा तस्कर को ढाई साल की कठोर कैद, 25 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

अफीम डोडा-चूरा तस्कर को ढाई साल की कठोर कैद, 25 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
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भीलवाड़ा बीएचएन। विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) ने अफीम डोडा-चूरा तस्करी के मामले में मध्यप्रदेश के एक तस्कर मुकेश को ढाई साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

प्रकरण के अनुसार, तत्कालीन बीगोद थाना प्रभारी महावीरप्रसाद मीणा ने 24 मार्च 2017 को थाने से गश्त के लिए निकले। इस दौरान माताजी की खेड़ा की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित पुलिया के पास कालबेलिया चौराहे की ओर से एक बोलेरो आई, जिसका चालक पुलिस को देखकर बोलेरो को पुन: माताजी का खेड़ा कच्चे रास्ते पर ले गया। पुलिस ने शंका के आधार पर बोलेरो का पीछा किया। इस पर चालक बोलेरो छोडक़र भागने लगा, जिसे पुलिस ने पकड़ा और पूछताछ की। चालक ने खुद को मध्यप्रदेश के नीमच जिले के सिंगोली थाना अंतर्गत धनगांव का निवासी मुकेश पुत्र शंभुलाल सुथार बताया। पुलिस ने बोलेरो को चेक किया तो उसमें 5 कट्टों में 44 किलो डोडा-चूरा मिला, जिसे बोलेरो सहित पुलिस ने जब्त कर चालक मुकेश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर तफ्तीश की गई। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोपित के खिलाफ चार्जशीट पेश की। न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाशचंद्र चौधरी ने नौ गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुये 59 दस्तावेज पेश कर आरोपित मुकेश पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। सुनवाई पूरी होने पर शनिवार को न्यायालय ने आरोपित चालक मुकेश को ढाई साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

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