विवादित भूखंड का नियमन कर बनाया पट्टा, न्यास कर्मचारियों सहित अन्य लोगों पर केस दर्ज
भीलवाड़ा बीएचएन। नगर विकास न्यास से विवादित भुमि का नियमन करा पट्टा जारी करवा ने का मामला सुभाषनगर पुलिस ने दर्ज किया है। दर्ज एफआईआर में नगर विकास न्यास के भवन निरीक्षक सहित चार नामजद लोगों सहित अन्य को आरोपित बनाया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आजाद नगर निवासी राधाकृष्ण पुत्र स्व. रामेश्वरलाल टेलर ने रेखा कंवर, आनंद सिंह, शिव सिंह सौलंकी और नगर विकास न्यास के भवन निरीक्षक गोविंद सिंह के साथ ही अन्य लोगों के खिलाफ अदालत के इस्तगासे से केस दर्ज करवाया है। टेलर ने रिपोर्ट में बताया कि उसके नाम से उसके पिता ने राजस्व ग्राम भीलवाड़ा के आराजी संख्या 2926 का एक भूखंड संख्या 44, 30/ 35 वर्ग फीट का प्रभु सिंह से खरीदा था। तभी से वह भूखंड का उपयोग करता आ रहा है। भुखण्ड की कीमत बढऩे एवं प्रभु सिंह की मृत्यु होने के बाद प्रभु सिंह के वारिसानों की नियत में लालच आ जाने से उक्त प्लॉट हड़प करने की गरज से रेखा, आनंद सिंह व शिव सिंह ने अन्य सहयोगियो के साथ मिलकर भूखंड की चार दीवारी व अन्य निर्माण को तोड़ दिया। इसकी रिपोर्ट प्रतापनगर थाने में दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट भी पुलिस ने न्यायालय में पेश कर दी। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। आरोपितों ने अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना-पत्र न्यायालय में पेश किया, जो जैर कार्रवाई है।
परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि भुखण्ड संख्या 44 विवादित होकर न्यायालय में विभिन्न प्रकरण विचाराधीन रहने की जानकारी के बावजुद एवं रेखा कंवर का उक्त भुखण्ड पर कोई हक, अधिकार, अधिपत्य नही होने के उपरान्त भी रेखाकंवर, शिवसिंह, आनन्द सिंह व अन्य ने आपराधिक षडयंत्र के तहत विवादित भुखण्ड का नियमन रेखा कंवर के नाम से करा पट्टा बनवाने के लिए 20 जून 2022 को रेखा कंवर के नाम से मिथ्या आवेदन पत्र विषेशाधिकारी भुमि, नगर विकास न्यास, के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जिसमें लोक सेवक गोविन्द सिंह, भवन निरीक्षक व अन्य कर्मचारी , नगर विकास न्यास के षडयंत्र में शामिल हो पद की श िक्तयो का दुरूपयोग कर दुषित भौतिक सत्यापन कर मिथ्या साईट प्लान बना अपनी शासकीय मुद्रा और हस्ताक्षरो से अनुप्रमाणित / सत्यापन कर विशेषाधिकारी भुमि नगर विकास न्यास से विवादित भुमि का नियमन रेखा कंवर के नाम करा पट्टा जारी करवा दिया। पुलिस ने परिवादी टेलर की रिपोर्ट पर अपराध धारा 166,167,463,464,467,468,420, 120 बी आईपीसी के तहत केस दर्ज कर लिया। मामले की जांच थानेदार सुखराम कर रहे हैं।