राजस्थान पंचायत चुनाव: सरकार और निर्वाचन आयोग में ठनी, ओबीसी आरक्षण की पेंच में उलझा भविष्य

जयपुर | राजस्थान में पंचायत चुनावों को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच सीधे टकराव की स्थिति बन गई है। आयोग जहां हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में जल्द चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के पक्ष में है, वहीं सरकार 'ओबीसी आयोग' की रिपोर्ट का इंतजार करने की बात कह रही है।
निर्वाचन आयोग का सख्त रुख: 'एमपी मॉडल' का दिया हवाला
राज्य निर्वाचन आयोग ने 9 मार्च को पंचायतीराज विभाग को एक और कड़ी चिट्ठी भेजी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के 2021 के 'मध्य प्रदेश प्रकरण' का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि ओबीसी आरक्षण तय नहीं हो पा रहा है, तो उन सीटों को सामान्य (General) मानकर चुनाव कराए जा सकते हैं। आयोग का मुख्य तर्क यह है कि ओबीसी रिपोर्ट की प्रतीक्षा में पूरी चुनाव प्रक्रिया को अनिश्चितकाल के लिए नहीं रोका जा सकता, क्योंकि यह कोर्ट की अवमानना होगी।
सरकार का तर्क: रिपोर्ट के बिना आरक्षण संभव नहीं
राज्य सरकार ने मार्च के पहले सप्ताह में आयोग को जवाब भेजकर अपनी असमर्थता जताई थी। सरकार का कहना है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है, जिसके बिना सीटों का सही निर्धारण और आरक्षण का प्रावधान करना वैधानिक रूप से कठिन है। सरकार पिछड़ा वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए बिना रिपोर्ट के चुनाव मैदान में उतरने से बच रही है।
विशेषज्ञों की राय: क्या है सरकार के पास रास्ता?
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस रस्साकशी के बीच सरकार के पास अब सीमित विकल्प बचे हैं:
कोर्ट का रुख: सरकार ओबीसी रिपोर्ट में देरी को आधार बनाकर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में समय बढ़ाने की याचिका (Modification Application) लगा सकती है।
आयोग के सुझाव पर अमल: सरकार ओबीसी सीटों को सामान्य घोषित कर चुनाव की राह प्रशस्त कर सकती है, हालांकि यह राजनीतिक रूप से जोखिम भरा कदम हो सकता है।
विवाद की स्थिति: यदि 15 अप्रैल की समयसीमा निकलती है, तो निर्वाचन आयोग कोर्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराकर अवमानना की कार्यवाही की ओर संकेत दे सकता है।
फिलहाल, सबकी नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं कि वह आयोग की चिट्ठी का क्या जवाब देती है।
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