फैसला: नाबालिग को अगवा कर रेप करने के आरोपित सुखदेव को 10 साल की सजा

भीलवाड़ा बीएचएन। नाबालिग को अगवा कर जंगल में ले जाने के बाद उसके साथ रेप करने के आरोपित सुखदेव बैरवा को दस साल की सजा और 59 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। यह अहम फैसला बुधवार को विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) बालकृष्ण मिश्रा ने सुनाया।
न्यायालय सूत्रों के अनुसार, गुलाबपुरा पुलिस स्टेशन पर 19 अप्रैल 2024 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि 17 अप्रैल को उसकी भतीजी रात नौ बजे सिर दर्द होने से टेबलेट लेने गांव के बाहर दुकान पर गई। इस दौरान आरोपित सुखदेव बैरवा बाइक लेकर आया और नाबालिग को जबरन बाइक पर बैठाकर जंगल की ओर ले गया। जहां आरोपित ने नाबालिग के साथ जबरन रेप किया। आरोपित, रेप के बाद पीडि़ता को पुन: दुकान के पास छोड़ा और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीडि़ता घर चली गई और अगल दिन परिजनों को आपबीती बताई। इसे लेकर परिजनों ने सुखदेव को उलाहना दिया तो वह मारपीट करने पर उतारु हो गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित सुखदेव को गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने अदालत में 27 गवाहों के बयान दर्ज करवाते हुये 18 गवाह पेश कर सुखदेव पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने आरोपित सुखदेव को 10 साल के सश्रम कारावास और 59 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।