आवारा कुत्तो के मामले में राजस्थान हाईकोर्टगंभीर ,स्व-संज्ञान लेते हुए नगर निगम को ये दिए निर्देश

आवारा कुत्तो के मामले में  राजस्थान हाईकोर्टगंभीर ,स्व-संज्ञान लेते हुए   नगर निगम को ये दिए निर्देश
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जानवरो के मसीहा व् नेताओ ने नहीं खोला मुहे

♣ बच्चो और50 से ज्यादा लोगो को काटा

नगर निगम के प्रति लोगो में रोष

भीलवाड़ा विजय गढ़वाल / भीलवाड़ा में कुत्तो के लगातार घातक होने और अब तक 50से ज्यादा लोगो को कुत्तो द्वारा अपना शिकार बनाये जाने से लोगो में नगर निगम के प्रति आक्रोश हे , जानवरो के हमदर्द बनने वाले नेता भी इस मामले में चुप्पी साध नजर आये मगर इस गंभीर मामले का स्व-संज्ञान लेते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने आवारा कुत्तों और जानवरों की बढ़ती समस्या पर आज भीलवाड़ा नगर निगम के साथ ही प्रदेश की नगर निगमों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।



कोर्ट ने निर्देश दिएकि नगर निगम शहर की सड़कों से आवारा जानवरों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाएं, कुत्ता आश्रयों और गौशालाओं की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें, नागरिकों के लिए शिकायत दर्ज करने हेतु टेलीफोन/ई-मेल आईडी की घोषणा करें, और यदि कोई व्यक्ति नगर निगम के कर्मचारियों कुत्ता पकड़ने में बाधा डाले तो उनके विरुद्ध एफआईआर सहित उचित कार्रवाई करें। विशेष रूप से आवारा जानवरों को प्राथमिकता के आधार पर हटाने, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग प्राधिकरणों को हाईवे पर नियमित गश्त करने, तथा आम जनता से अपील की गई है कि वे जानवरों को खाना खिलाने की गतिविधियां केवल आश्रयों में ही करें। अगली सुनवाई 8 सितंबर 2025 को निर्धारित की गई है।

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