तत्कालीन कोटड़ी थाना प्रभारी अशोक सांवरिया की जप्ती में रही घोर लापरवाही, दो तस्कर दोषमुक्त- न्यायालय ने कार्रवाई के लिएडीजीपी को पत्र लिखने के दिये आदेश

तत्कालीन कोटड़ी थाना प्रभारी अशोक सांवरिया की जप्ती में रही घोर लापरवाही, दो तस्कर दोषमुक्त- न्यायालय ने कार्रवाई के लिएडीजीपी को पत्र लिखने के दिये आदेश
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भीलवाड़ा बीएचएन। विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) ने डोडा-चूरा तस्करी के दो आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया। इस प्रकरण में न्यायालय ने तत्कालीन कोटड़ी थाना प्रभारी और जप्ती अधिकारी अशोक सांवरिया की घोर लापरवाही, उदासीनता व मुल्जिमों को लाभ पहुंचाने के लिए जब्ती की कार्रवाई करना माना। साथ ही न्यायालय ने सांवरिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजीपी को पत्र प्रेषित करने के आदेश दिये हैं।

प्रकरण के अनुसार, तत्कालीन कोटड़ी थाना प्रभारी अशोक सांवरिया ने 10 नवंबर 2019 को सवाईपुर रोड तालाब के पास एक कार से 80 किलो 400 ग्राम डोडा-चूरा जब्त कर दो लोगों मेहंदवास, जयपुर ग्रामीण निवासी हेमराज पुत्र मगनलाल जाट व धमाना, जयपुर निवासी छोटूराम पुत्र लालाराम माली को गिरफ्तार कर अनुसंधान पूर्व होने पर न्यायालय में चालान पेश किया था। न्यायालय ने इस मामले में ट्रायल पूर्ण होने पर दोनों आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने निर्णय में लिखा कि जब्ती अधिकारी अशोक सांवरिया की जप्ती के समय घोर लापरवाही, उदासीनता और मौके पर आरोपितों को लाभ पहुंचाने की नियत की रही।सांवरिया ने एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान के अनुसार जप्ती नहीं की । न्यायालय ने जप्ती अधिकारी सांवरिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस महानिदेशक को निर्णय की प्रति भेजने व पत्र प्रेषित करने के आदेश दिये।

उधर, विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरुप गुर्जर का कहना है कि चालान के समय संबंधित अधिकारी को जानकारी दी जाती है कि एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान के अनुसार पत्रावली कंप्लीट की जाये। उक्त प्रकरण में पत्रावाली में जप्ती अधिकारी सांवरिया ने जप्ती के समय लापरवाही और उदासीनता बरती है। दस्तावेजों को एनडीपीएस प्रावधान के अनुसार तैयार नहीं किया गया। इसके चलते मुल्जिमों को लाभ मिला। न्यायालय के निर्णय के अनुसार, उक्त जप्ती अधिकारी के खिलाफ डीजीपी एवं गृहमंत्रालय को कार्रवाई के लिए सूचित किया जायेगा।

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