आरजीएचएस में ओपीडी सीमा में मिलेगी राहत, पेंशनर्स को मिलेगा फायदा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। स्वास्थ्य सेवाओं को और सुलभ बनाने के लिए राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना-2021 (RGHS) में संशोधन किया गया है।
वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग** और **राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी** को यह अधिकार मिल गया है कि वे आरजीएचएस योजना के तहत **ओपीडी में दवाओं के लिए मौजूदा ₹50,000 प्रतिवर्ष** और **जांचों के लिए ₹5,000 प्रतिवर्ष** की सीमा में शिथिलता दे सकेंगे।
सरकार का कहना है कि इस बदलाव से पेंशनर्स को समय पर बेहतर इलाज और जरूरी दवाएं उपलब्ध कराने में आसानी होगी।इसके तहत ओपीडी दवाइयों के लिए निर्धारित सीमा में 2 लाख रुपए तक के विस्तार के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के अतिरिक्त सीईओ या संयुक्त सीईओ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकृत), 2 लाख से 7 लाख रुपए तक के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को प्राधिकृत किया गया है। वहीं 7 लाख रुपए से अधिक के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (प्रशासनिक विभाग) को प्राधिकृत किया गया है। Also Read - मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का झुंझुनूं दौरा इसी तरह चिकित्सा जांचों के लिए निर्धारित 5 हजार रुपए की सीमा को बढ़ाने के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकृत है। उल्लेखनीय है कि निर्धारित सीमा राशि में वृद्धि के लिए पहले यह शक्तियां वित्त विभाग के अधीन थी। जिन्हें अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पेंशनर्स को अपने मेडिकल जरूरतों के मामले में ओपीडी दवाइयों एवं चिकित्सा जांचों की सीमा राशि में शिथिलता प्राप्त करने के लिए अब आवेदन करना और सरल होगा। पेंशनर्स को इसके लिए आरजीएचएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।