पहली तारीख से बदल जाएंगे ये नियम, नाबालिग को थमाया वाहन तो 25 हजार का लगेगा जुर्माना

पहली तारीख से  बदल जाएंगे ये नियम, नाबालिग को थमाया वाहन तो 25 हजार का लगेगा जुर्माना
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हर महीने के पहली तारीख को वित्तीय नियम बदलते हैं। ये नियम आम नागरिकों के दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि इनमें गैस सिलेंडर की कीमतें, निवेश और वित्त से जुड़े नियम शामिल होते हैं। 1 जून से लोगों की जरूरतों से जुड़े पांच नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसका सीधा असर जेब पर पड़ेगा। वहीं अब ना बच्चो को वाहन थमाने पर भारी भरकम जूर्मानाभरने के लिए भी तैयार रहिए है ।आइए जानते हैं ये नियम कौन-से हैं।

यातायात के नियम

1 जून से नए परिवहन नियम लागू हो जाएंगे। इन नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। नए नियमों के अनुसार, तेज स्पीड से गाड़ी चलाने पर एक हजार से दो हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा। बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 500 रुपये, हेलमेट न पहनने पर 100 रुपये और सीटबेल्ट न पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना लगेगा।


एलपीजी सिलेंडर की कीमत

एलपीजी सिलेंडर की कीमतें हर महीने की पहली तारीख को संशोधित होती है। 1 जून को तेल विपणन कंपनियां गैस सिलेंडर की कीमतें तय करेंगी। मई में कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कमी की थी।

निजी संस्थानों पर होगा ड्राइविंग टेस्ट

1 जून से निजी संस्थानों पर भी ड्राइविंग टेस्ट होगा। अब तक ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए आरटीओ जाना पड़ता था। अब प्राइवेंट संस्थानों में भी लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले ड्राइविंग टेस्ट दिया जा सकेगा।

आधार कार्ड के नियम

अगर आप आधार कार्ड में अपडेट कराना चाहते हैं तो 14 जून को मुफ्त में करा सकते हैं। ये अपडेट उन चीजों से संबंधित हैं जो ऑनलाइन किए जा सकते हैं। यदि आप आधार केंद्र पर जाकर अपना आधार कार्ड अपडेट कराते हैं तो 50 रुपये शुल्क देना होगा।

जून में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक

जून में बैंक 10 दिन बंद रहेंगे। इसमें पांच रविवार, दूसरा और चौथा शनिवार होने के कारण 7 दिन बैंक बंद रहेंगे। 15 जून को रज संक्रांति और 17 जून को ईद-अल अजहा के चलते बैंकों का अवकाश करेगा।

जुर्माना

वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य हो गया है। यदि 18 साल से कम उम्र के बच्चे वाहन चलाते पकड़े गए तो उन्हें 25 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा वाहन मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। वहीं, नाबालिग को तब तक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक वह 25 साल का नहीं हो जाता।

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