फैसला-: शादी के लिए युवती को भगा ले जाने वाले आरोपित को 5 साल की कठोर कैद, 15 हजार रुपये लगाया जुर्माना

शादी के लिए युवती को भगा ले जाने वाले आरोपित को 5 साल की कठोर कैद, 15 हजार रुपये लगाया जुर्माना
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भीलवाड़ा बीएचएन। शादी के लिए युवती को भगा ले जाने के करीब नौ साल पुराने एक मामले में अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडऩ प्रकरण) ने आरोपित बबलू सिंह उर्फ गोपालसिंह को 5 साल के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक संजू बापना ने 9 गवाह और 13 दस्तावेज अदालत में पेश कर बबलू सिंह पर लगे आरोप सिद्ध किये।

अदालत सूत्रों के अनुसार, एक महिला ने सात अगस्त 2015 को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी पुत्री 6 अगस्त को सुबह दस बजे सिलाई सीखने जाने की बात कहकर घर से निकली, लेकिन देर शाम तक वापस लौटकर नहीं आई। उसकी काफी तलाश की। इस दौरान पता चला कि टहुंआ हाल जवाहर नगर, भीलवाड़ा निवासी बबलू सिंह पुत्र बंशी दरोगा, परिवादिया की बेटी को सिलाई सीखने जाते वक्त अपहरण कर ले गया। महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपित बबलू सिंह ने उसकी पुत्री को अपने कब्जे में छुपा रखा है और उसके साथ कोई संगीन वारदात कर सकता है। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरु कर अगवा लडक़ी को दस्तयाब कर उसकी बुआ के सुपुर्द किया। साथ ही आरोपित को गिरफ्तार कर अपहरण में काम ली बाइक बरामद की। पुलिस ने लडक़ी को बहला फुसला कर शादी के लिये भगा ले जाने के जुर्म भास 363,306 (क) भा.द.स. के तहत आरोपित के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई पूरी कर आरोपित बबलू सिंह को 5 साल की कठोर कैद व 15 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

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