पालड़ी सचिव हत्याकांड का 11 साल बाद आया फैसला,: आरोपित जमना लाल आजीवन कारावास से दंडित

आरोपित जमना लाल आजीवन कारावास से दंडित
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भीलवाड़ा बीएचएन। बहुचर्चित सचिव हत्याकांड पर 11 साल बाद अदालत का फैसला आया है हत्या के एक आरोपित जमनालाल गुर्जर को आजीवन कारावास के साथ ही एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। यह अहम फैसला, अपर सेशन न्यायाधीश (संख्या-03) ने सुनाया है।

अदालत सूत्रों के अनुसार, अंबालाल शर्मा ने सदर थाने में 30 जून 2014 को एक रिपोर्ट दी कि 30 जून 14 को ग्राम पंचायत भवन पालड़ी में सरपंच अंबालाल, सचिव राजकुमार व कनिष्ठ लिपिक अंबालाल जाट साथ बैठकर समस्या समाधान शिविर की तैयारियों पर चर्चा कर रहे थे। सुबह 11.45 बजे पालड़ी निवासी जमनालाल व गोपी लाल गुर्जर पुत्र भंवरलाल गुर्जर स्कार्पियो कार में बैठ कर पंचायत भवन आये। स्कॉर्पियो से नीचे उतर कर दोनों व्यक्ति गाली गलोच की। इसके बाद दीवार के पास रखी ईंट उठा कर पंचायत भवन में घुसे और सचिव राजकुमार के सिर में ईंट से वार किया। सहायक सचिव के साथ भी मारपीट की। मारपीट में सचिव कुर्सी से नीचे गिर पड़े। इसके बाद उनके साथ लात-घुंसों से मारपीट की। सचिव को छुड़ाने का परिवादी और सहायक सचिव ने प्रयास किया तो दोनों के साथ भी आरोपितों ने धक्का-मुक्की क र राजकार्य में बाधा उत्पन्न की। इसके बाद दोनों आरोपित कार में बैठकर भाग गये। सचिव को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने सचिव को मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि इन आरोपितों ने परिवादी के साथ कृषि विभाग की लिस्ट पर हस्ताक्षर करने को लेकर विवाद किया।

पुलिस ने प्रकरण की तफ्तीश के बाद अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद पालड़ी निवासी आरोपित जमना लाल पुत्र भंवरलाल गुर्जर को हत्या के अपराध में दोषसिद्ध मानते हुये उसे सश्रम आजीवन कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने आरोपित द्वारा प्रकरण के अन्वेषण / विचारण के दौरान पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा मे गुजारी अवधि को मूल सजा में समायोजित करने के भी आदेश दिये हैं।

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