महिला पर डायन बताकर जातिसूचक गालियों व मारपीट का आरोप, बागोर थाने में केस दर्ज

भीलवाड़ा । बागोर थाना क्षेत्र के बावलास गांव में एक 64 वर्षीय महिला के साथ जातिसूचक अपमान, मारपीट और डायन कहकर प्रताड़ना का मामला सामने आया है। पीड़िता कमला पत्नी प्यारा साल्वी ने बागोर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 10 अगस्त 2025 को दोपहर करीब 2 से 2:30 बजे के बीच जब वह बकरी खरीदने के लिए आशाहोली जा रही थीं, तब आरोपी किशन पुत्र मोहन कीर ने उन्हें रास्ते में रोककर मारपीट की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया।

कमला का आरोप है कि आरोपी ने उन्हें 'डाकन' कहकर उनकी बीमार पत्नी की बीमारी का दोष उनके ऊपर मढ़ा। इसी दौरान आरोपी ने उन्हें लात-घूंसे मारे, कपड़े फाड़े और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता किसी तरह भागकर गांव पहुंचीं, लेकिन आरोपी वहीं से अपनी पत्नी को लेकर बस स्टैंड आया और सार्वजनिक रूप से भी जातिसूचक गालियां देते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

पीड़िता का कहना है कि आरोपी से उन्हें जान का खतरा है और वह कभी भी जानलेवा हमला कर सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 126(2), 115(2), 76, 351(2), अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(r)(s)(zb), 3(2)(ba) और डायन प्रताड़ना अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।

प्रकरण की जांच का जिम्मा आरपीएस जितेंद्र सिंह, वृत्ताधिकारी गुलाबपुरा (हाल कार्यवाहक वृत्ताधिकारी मांडल) को सौंपा गया है।

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