शिक्षा एवं व्यावसायिक ऋण हेतु ऑनलाइन करे आवेदन
भीलवाड़ा। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, जैन, सिक्ख, ईसाई, पारसी, बोद्ध) को शिक्षा एंव व्यवसाय ऋण उपलब्ध कराए जा रहे है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को व्यवसाय ऋण हेतु कौशल प्रशिक्षण, आई.टी.आई., शिल्पकार, हथकरघा वाले अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
ऋण आवेदन हेतु अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र, समस्त स्त्रोत से परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, मूल निवास प्रमाण-पत्र, कार्यस्थल संबंधी प्रमाण-पत्र, लाइसेंस, फोटो, जन आधार कार्ड, बैंक विवरण, आवेदक का जीवन बीमा (ऋण राशि के अनुसार), गारंटर संबंधित और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आवश्यक है, साथ ही शिक्षा ऋण हेतु समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अंकतालिका, वर्तमान अध्ययनरत प्रमाण पत्र, संबंधित विश्वविद्यालय का पंजीयन/मान्यता संबंधी प्रमाण-पत्र, जमा कराई गई फीस की सभी रसीदें आदि ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड होना अतिआवश्यक है।
व्यवसाय ऋण हेतु आवेदक की आयु 18-54 वर्ष एवं शिक्षा ऋण हेतु आवेदक की आयु 16-32 वर्ष हो। समस्त दस्तावेजों की पूर्ति कर ऋण आवेदन वेबसाइट पर ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। ऋण आवेदन से संबंधित जानकारी के लिए कार्यालय दुरभाष नंबर 01482-232086 पर सम्पर्क कर सकते है।