फायरिंग मामला- गैंगस्टर राजू फौजी सहित चार आरोपित आरोपित साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त

फायरिंग मामला- गैंगस्टर राजू फौजी सहित चार आरोपित आरोपित साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त
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नागौर- फायरिंग के एक मुकदमे में 13 साल बाद आखिरकार आज अदालत का फैसला आ गया। एडीजे कोर्ट नागौर ने फायरिंग के आरोपी गैंगस्टर राजू फौजी सहित चार अन्य को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया है । बता दें कि 18 मई 2011 को खरनाल निवासी होटल मालिक ओमप्रकाश ने राजू फौजी सहित चार अन्य पर फायरिंग करने का आरोप लगाते हुए एक मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान के दौरान राजू फौजी सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मामला पिछले 13 साल से नागौर न्यायालय में चल रहा था और आज मुकदमे में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है । अधिवक्ता ने बताया की नागौर के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोर्ट में पिछले 13 साल से इस मामले की सुनवाई चल रही थी। मुख्य आरोपी गैंगस्टर राजू फौजी पर मेड़ता थाना, नागौर कोतवाली थाना, सुरपालिया थाने के अलावा कुल दो दर्जन से भी ज्यादा विभिन्न मुकदमे चल रहे है । दिसम्बर 2021 में उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था तब से वो अजमेर जेल में हैं जिसे आज भारी सुरक्षा के बीच नागौर न्यायालय लाया गया।

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