शिक्षा एवं व्यवसायिक ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित



भीलवाड़ा । राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय ( जैन, सिक्ख, ईसाई, पारसी, बोद्ध और मुस्लिम) को शिक्षा एवं व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध कराए जा रहे है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को व्यवसाय ऋण हेतु कौशल प्रशिक्षण, आई.टी.आई., शिल्पकार, हथकरघा वाले अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

ऋण आवेदन हेतु अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र, समस्त स्त्रोत से परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, मूल निवास प्रमाण-पत्र, कार्यस्थल संबंधी प्रमाण-पत्र, लाईसेंस, फोटो, जन आधार कार्ड, बैंक विवरण, आवेदक का जीवन बीमा (ऋण राशि के अनुसार), गारंटर और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आवश्यक है, साथ ही शिक्षा ऋण हेतु समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अंकतालिका, वर्तमान अध्ययनरत प्रमाण पत्र, संबंधित विश्वविद्यालय का पंजीयन/मान्यता संबंधी प्रमाण-पत्र, जमा कराई गई फीस की सभी रसीदें आदि आवेदन पत्र के साथ संलग्न होना आवश्यक है।

व्यवसाय ऋण हेतु आवेदक की आयु 18-54 वर्ष एवं शिक्षा ऋण हेतु आवेदक की आयु 16-32 वर्ष होनी चाहिए। समस्त दस्तावेजों की पूर्ति कर विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जा सकते है। ऋण आवेदन से संबंधित जानकारी के लिए कार्यालय दुरभाष नंबर 01482-232086 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

Next Story