बीएलओ को मतदाता पंजीकरण बढ़ाने के दिए निर्देश



भीलवाड़ा । निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार जिले के विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित और संशोधित करने के लिए चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) कार्यक्रम-2025 के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने रविवार को भीलवाड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 9 पोलिंग बूथों पर जाकर विशेष मतदाता पंजीकरण शिविरों का निरीक्षण किया।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस दौरान जिले के 4 मतदान केद्रों कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन विभाग, अजमेर चौराहा में 1 बूथ, कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार अजमेर चौराहा के 2 बूथ, सिंचाई विभाग विश्रान्ति गृह, गायत्री आश्रम भीलवाड़ा के 2 बूथ, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय आर.के. कॉलोनी के 4 पोलिंग बूथ पर जाकर विशेष मतदाता पंजीकरण शिविरों का जायजा लिया। इस दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एस.डी.एम.) भीलवाड़ा दिव्यराज सिंह चुण्डावत भी मौजूद रहे।

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मेहता इन मतदान केन्द्रों पर संबंधित बीएलओ से मतदाता सूचियों में चिन्हित संभावित अंतर के विषय में मौके पर जाकर समुचित जानकारी ली और मतदाताओं का पंजीकरण बढ़ाने के लिए यथासंभव प्रयास करने के निर्देश दिए तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अन्य सम्बंधित सुझाव भी दिए। उन्होंने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में संभावित जनसंख्या के आधार पर मतदाता-जनसंख्या अनुपात और महिला-पुरुष मतदाता लिंग अनुपात में अंतर को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिविर में मतदाता पंजीकरण के लिए आए आमजन से संवाद किया तथा आगामी चुनावों में उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण अवधि के दौरान 23 नवम्बर, 2024 (शनिवार) को वार्ड एवं ग्राम सभाओं का आयोजन कर मतदाता सूचियों के पठन के साथ मौके पर ही आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। 24 नवम्बर, 2024 (रविवार) को जिले के समस्त मतदान केन्द्रों पर विशेष शिविर आयोजित कर प्रारूप मतदाता सूची आम नागरिकों के अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने आम मतदाताओं से आग्रह किया है कि विशेष अभियान की तिथियों को सम्बन्धित मतदान केन्द्र पर पहुँच कर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन हेतु बीएलओ को आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। प्रारूप-6 में दिनांक 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं के नाम सूची में सम्मिलित किये जाने, प्रारूप-7 में मृत/अन्यन्त्र स्थानान्तरित/दोहरी प्रविष्टी वाले मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने व प्रारूप-8 में निवास का स्थानांतरण, मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टियों मे संशोधन, डूप्लिकेट वोटर आई.डी. कार्ड हेतु, दिव्यांगजनो का चिन्हिकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) ने आम नागरिको से अपील की है कि ऑनलाईन माध्यम वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप एवं वोटर पोर्टल https://voterportal.eci.gov.in/ के द्वारा अधिक से अधिक आवेदन कर अपना एवं परिवार के सदस्यों का नाम मतदाता सूची में जुड़वायें।

इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर नियुक्त पर्यवेक्षकों ने एसएसआर अभियान की गतिविधियों, ग्राम अथवा वार्ड सभा बैठकों और विशेष शिविरों का अवलोकन किया और विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर मतदान केन्द्रों और मतदाता जागरूकता गतिविधियों का निरीक्षण भी किया।

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