वायु एवं जल अधिनियम, के तहत लाल, नारंगी और हरे रंग की श्रेणियों की सभी औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण मंडल से सम्मति लेनी होगी


भीलवाड़ा, । वायु अधिनियम, 1981 एवं जल अधिनियम, 1974 के अनुसार, लाल, नारंगी और हरे रंग की श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली सभी औद्योगिक इकाइयां सम्मति के दायरे में आती है एवं इसके लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से सम्मति लेनी आवश्यक होती है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने अतीत में सम्मति न लेने वाले उद्योगों की सुविधा के लिए समय-समय पर विशेष छूट योजनाएं शुरू की थीं। इस क्रम में मंडल ने अब पुनः 01 दिसंबर 2024 से 29 जनवरी 2025 तक 60 दिनों की अवधि के लिए एक “विशेष छूट योजना“ लागू करने का निर्णय लिया है. जिसमें ऐसी इकाइयों को, जिन्होंने मंडल’ से कभी कोई सम्मति प्राप्त नहीं की है को उल्लिखित कुछ शर्तों के साथ, अब संचालन में रहे पिछले संचालित वर्षों का सम्मति शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी एवं छूट प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ पाने के लिए उद्योगों से जुडी और अब तक कोई सम्मति प्राप्त नहीं करने वाली सभी औद्योगिक इकाइयों को सूचित कराये। जिससे अधिक से अधिक औद्योगिक इकाइयां इस योजना का लाभ ले सके एवं प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सम्मति के दायरे में आ सके।

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