राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बैठक आयोजित
भीलवाडा । राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बैठक अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ओ.पी. मेहरा की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गइ। जिसकी थीम ^^Virtual Hearings & Digital Access to Consumer Justice” रखी गई।
जिला रसद अधिकारी अमरेन्द्र कुमार मिश्र ने आये हुये सभी आगन्तुकों का परिचय लिया गया एवं कार्यशाला की थीम ^^Virtual Hearings & Digital Access to Consumer Justice” के बारे में विस्तारपूर्वक अवगत कराया । उन्होंने बताया कि वर्तमान ऑनलाईन युग में उपभोक्ताओं के साथ हो रहे छलकपट के विरूद्ध ऑनलाईन वाद दायर करवाया जा सकता है। साथ ही उपभोक्ता घर बैठे ही उपभोक्ता न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बात रख सकता है। उन्होंने आगे बताया कि सर्वप्रथम वर्ष 1986 में 24 दिसम्बर को भारतीय संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण कानून पारित किया गया। इसलिए हर वर्ष 24 दिसम्बर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 1986 के कानून में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए 2019 में उपभोक्ता संरक्षण कानून में संशोधन किया गया जो उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के रूप में जाना जाता है। इस कानून के तहत उपभोक्ता के अधिकारों को ओर भी मजबूत किया गया एवं उपभोक्ता अधिकारों का हनन करने वाले व्यक्तियों, व्यवसायियों के विरूद्ध कठोर कानूनी प्रावधान लाये गये।
सचिव उपभोक्ता अधिकार समिति, भीलवाड़ा पूर्व सदस्य स्थाई लोक अदालत प्रहलाद राय व्यास, ने Consumer Protection Act 2019 के प्रावधनो का विस्तारपूर्वक विवेचन करते हुए बताया की आज जीवन ,स्वास्थ एवं सम्पति खतरे मे है जिसको इस अधिनियम के तहत सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। अरविन्द पोखरना, अशोक जैन, रामपाल शर्मा, श्रीमती मंजू पोखरना, श्रीमती आशा रामावत, श्रीमती सुलक्षणा शर्मा, जितेन्द्र मारू सहित उपस्थित गणमान्य सदस्यों ने उपभोक्ता संरक्षण आन्दोलन को सशक्त करने पर बल दिया और मांग की कि भीलवाड़ा में खाद्य पदार्थों के सैम्पल की जांच हेतु प्रयोगशाला स्थापित की जाये।
बैठक में पधारे सभी अतिथियों एवं विभिन्न उपभोक्ता संरक्षण संगठनो के अधिकारियों का सधन्यवाद अभिवादन किया।