अब सस्ता होगा मोबाइल नंबर एक्टिव रखना

भीलवाड़ा। दूरसंचार नियामक ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए कि वे बातचीत और एसएमएस के लिए अलग से विशेष रिचार्ज कूपन रखें ताकि मोबाइलधारकों को राहत मिल सके। ट्राई को इससे संबंधित परामर्श प्रक्रिया के दौरान कई तरह के विचार मिले। सामने आया कि काफी वरिष्ठ नागरिकों और घरों में ब्राॅडबैंड रखने वाले परिवारों को अपने मोबाइल फोन के लिए डाटा पैकेज की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ती। इसे लेकर ट्राई ने टैरिफ नियमों में संशोधन करते हुए दूरसंचार कंपनियों को आदेश जारी किए है। विशेष रिचार्ज कूपन पर 90 दिनों की सीमा हटाई, इसे 365 दिन तक बढ़ाया। कई वरिष्ठ नागरिकों व ब्राडबैंड रखने वालों को डाटा पैकेज की जरूरत नहीं पड़ती।

ट्राई ने टैरिफ नियमों में संशोधन करते हुए मोबाइल सेवा प्रदाताओं को डाटा का उपयोग नहीं करने वाले ग्राहकों के लिए वायस कॉल और एसएमएस के लिए अलग से प्लान जारी करने का आदेश दिया। इससे उपभोक्ताओं को उन सेवाओं के लिए ही भुगतान करना होगा जिनका वे आमतौर पर उपयोग करते हैं। नियामक ने विशेष रिचार्ज कूपन पर 90 दिन की सीमा को हटा दिया और इसे 365 दिन तक बढ़ा दिया।

ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (बारहवां संशोधन) विनियम 2024 में कहा-”सेवा प्रदाता को कम से कम एक विशेष टैरिफ वाउचर विशेष रूप से वायस यानी बातचीत और एसएमएस के लिए देना होगा। इसकी वैधता अवधि 365 दिनों से अधिक नहीं होगी।

ट्राई का मानना है कि केवल वायस काल और एसएमएस के लिए विशेष वाउचर को अनिवार्य करने से उन ग्राहकों को एक विकल्प मिलेगा, जिन्हें डाटा यानी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। इससे किसी भी तरह से इंटरनेट समावेश की सरकारी पहल पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सेवा प्रदाता बातचीत और एसएमएस के साथ डाटा और केवल इंटरनेट के लिए वाउचर की पेशकश करने के लिए स्वतंत्र हैं।

नियामक ने दूरसंचार कंपनियों को किसी भी मूल्य के रिचार्ज वाउचर जारी करने की भी अनुमति दी है। उन्हें कम से कम 10 रुपए का रिचार्ज कूपन भी जारी करना होगा। इससे पहले के नियम के तहत दूरसंचार कंपनियों को 10 रुपए मूल्य और इसके गुणक में टाप-अप वाउचर जारी करने की अनुमति थी।

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