कोटक लाइफ इंश्योरेंस को बीमा क्लेम की राशि अदा करने के आदेश

भीलवाड़ा बीएचएन। न्यायालय, स्थाई लोक अदालत ने सुवालाल गुर्जर के परिवाद पर विपक्षी कोटक लाइफ इंश्योरेंस, बांद्रा को बीमा क्लेम की राशि दो माह में परिवादी को अदा करने के आदेश दिये हैं।

परिवाद के मुताबिक, रघुनाथपुरा निवासी सुवालाल पुत्र नंदलाल गुर्जर ने प्रबंधक कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, गंगापुर रोड, भीलवाड़ा व कोटक लाइफ इंश्योरेंस बांद्रा, मुंबई के विरुद्ध परिवाद स्थाई लोक अदालत में पेश किया। सुवा लाल ने परिवाद में बताया कि उसकी पत्नी राधा को जीवनकाल में कोटक महिंद्रा बैंक से 14 अक्टूबर 22 को 6, 58, 938 रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया। विपक्षी बैंक ने अपने ऋण खाताधारक के लिए जीवन बीमा प्लस क्रेडिट बीमा की मास्टर बीमा पॉलिसी अपनी ही संबंधित बीमा कंपनी से प्राप्त कर रखी थी। उक्त बीमा के अंतर्गत नामित अहोने वाले ऋणी की मृत्यु होने पर ऋण की बाकियात को जरिये बीमा भरण किया जाता है एवं जीवन बीमा सम अश्योर्ड राशि को नॉमिनी को प्रदान किया जाता है। परिवादी की पत्नी का 7 नवंबर 22 को तबीयत खराब होने से घर पर ही निधन हो गया। इसके बाद विपक्षी बैंक में नॉमिली क्लेम आवेदन किया, जिसे बैंक द्वारा बीमा कंपनी को भेजा गया, लेकिन कोई बीमा क्लेम राशि अदा नहीं की गई। अदालत ने परिवाद को स्वीकार कर कोटक लाइफ इंश्योरेंश को आदेश दिया कि वे, परिवादी को बीमा क्लेम की राशि 6, 50,000 रुपये बतौर वाद व्यय 5 हजार रुपये सहित कुल 6, 55,000 रुपये दो माह में अदा करे।

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