चैक अनादरण के मामले में राधेश्याम को एक वर्ष का साधारण कारावास, अदा करनी होगी क्षतिपूर्ति राशि

By - bhilwara halchal |26 Jun 2025 4:49 PM IST
भीलवाड़ा बीएचएन। चैक अनादरण के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. संख्या 05)ने राधेश्याम गुर्जर को एक साल के साधारण कारावास से दंडित किया है। आदेश के अनुसार, क्षतिपूर्ति के रूप में चार लाख रुपये भी वह, परिवादी को अदा करेगा। इस राशि में चैक राशि 3,00,000 रूपये के साथ ही अतिरिक्त 1,00,000 रूपये शामिल हैं।
बता दें कि परिवादी सोहनलाल वैष्णव ने आरोपित राधेश्याम गुर्जर के खिलाफ अधिवक्ता साबीर हुसैन के जरिये न्यायालय में यह परिवाद पेश किया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस परिवाद पर फैसला दिया।
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