अरिहंत नगर विस्तार योजना में व्यवसायिक उपयोग पर यूआईटी ने क‍िया नोटिस जारी

अरिहंत नगर विस्तार योजना में व्यवसायिक उपयोग पर यूआईटी ने क‍िया नोटिस जारी
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भीलवाड़ा। नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा ने शहर के अरिहंत नगर विस्तार कॉलोनी में नियमों की अनदेखी और अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग किए जा रहे निर्माण पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी अवैध गोदाम निर्माणधारी को अंतिम नोटिस जारी किया है।यह अवैध निर्माण कार्य राजस्व ग्राम पांसल स्थित आवासीय योजना के लिए काटी गई कॉलोनीआरयूआर योजना (Rajasthan Urban Rural Scheme) के अंतर्गत आता है।

यह कार्यवाही उस समय और तेज हुई जब अरिहंत नगर कॉलोनी के रहवासियों ने अवैध रूप से गोदामों और व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन को लेकर जिला कलेक्टर एवं नगर विकास न्यास अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा। स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया था कि आवासीय क्षेत्र में नियमों की अनदेखी कर बड़े पैमाने पर व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है, जिससे शांति, स्वच्छता और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

ज्ञापन पर गंभीरता दिखाते हुए जिला कलेक्टर ने नगर विकास न्यास (UIT) को तत्काल कार्यवाही के सख्त निर्देश दिए। इसी क्रम में न्याय पत्रांक 573–574 दिनांक 23.06.2025 के आधार पर उक्त निर्माणधारी को “नगर सुधार अधिनियम 1959” की धारा 90 ए के अंतर्गत अंतिम नोटिस जारी किया गया।

नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्माणधारी 01 जुलाई 2025 तक उपस्थित होकर संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो उक्त अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा और समस्त खर्च निर्माणधारी से वसूला जाएगा। साथ ही, भविष्य में किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि न हो, इसके लिए सख्त निगरानी की जाएगी।

नगर विकास न्यास द्वारा जारी इस नोटिस की प्रतिलिपि कनिष्ठ अभियंता, भवन निरीक्षक एवं पटवारी को भेजते हुए, समय पर मौके पर उपस्थित रहकर रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए हैं।

अरिहंत नगर विस्तर कॉलोनी वासियों ने इस कार्यवाही का स्वागत करते हुए प्रशासन से उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में भी आवासीय क्षेत्रों में नियमों की अवहेलना करने वालों पर इसी तरह सख्त कार्यवाही जारी रहेगी, जिससे शहर का नियोजित और संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके।

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